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देवघर जिला नियोजन पदाधिकारी राहुल कुमार को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, अदालत ने खारिज की याचिका - देवघर अधिकारी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई

घूस लेने के आरोपी देवघर जिला नियोजन पदाधिकारी सह कौशल विकास पदाधिकारी राहुल कुमार को राहत नहीं मिली है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में उनरी याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राहुल कुमार की याचिका को खारिज कर दिया है.

Hearing on criminal revision petition of Deoghar officer Rahul Kumar in high court
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Jun 10, 2020, 11:12 AM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में घूस लेने के आरोपी देवघर जिला नियोजन पदाधिकारी सह कौशल विकास पदाधिकारी राहुल कुमार की क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एसीबी के अधिवक्ता टी एन वर्मा ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी राहुल कुमार की याचिका को खारिज कर दिया है.

देखें पूरी खबर

सुनवाई के दौरान एसीबी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इन पर आपराधिक आचरण बनता है. मामले की जांच एसीबी कर रही है. जिसमें इन पर घूस लेने के मामले में संलिप्तता सामने आई है. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि उन पर जो यह आरोप लगाया गया है वह उचित नहीं है.

ये भी देखें- गिरिडीहः कुएं में मिला महिला सहित 3 बच्चों का शव, जांच में जुटी पुलिस

बता दें कि देवघर के एनआइटीएम नामक एनजीओ को कौशल विकास के तहत लड़के-लड़की को ट्रेनिंग देने की काम दी गई थी. उसे ट्रेनिंग के लिए जो सरकार का पैसा दिया जाना था उसके एवज में उन्होंने घूस की मांग की थी. घूस की राशि अपने क्लर्क को देने को कहा था. क्लर्क को एसीबी ने घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा. उसी मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया है. आरोपी राहुल कुमार ने अदालत में अपील याचिका दायर की थी. जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में घूस लेने के आरोपी देवघर जिला नियोजन पदाधिकारी सह कौशल विकास पदाधिकारी राहुल कुमार की क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एसीबी के अधिवक्ता टी एन वर्मा ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी राहुल कुमार की याचिका को खारिज कर दिया है.

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सुनवाई के दौरान एसीबी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इन पर आपराधिक आचरण बनता है. मामले की जांच एसीबी कर रही है. जिसमें इन पर घूस लेने के मामले में संलिप्तता सामने आई है. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि उन पर जो यह आरोप लगाया गया है वह उचित नहीं है.

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बता दें कि देवघर के एनआइटीएम नामक एनजीओ को कौशल विकास के तहत लड़के-लड़की को ट्रेनिंग देने की काम दी गई थी. उसे ट्रेनिंग के लिए जो सरकार का पैसा दिया जाना था उसके एवज में उन्होंने घूस की मांग की थी. घूस की राशि अपने क्लर्क को देने को कहा था. क्लर्क को एसीबी ने घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा. उसी मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया है. आरोपी राहुल कुमार ने अदालत में अपील याचिका दायर की थी. जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है.

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