रांची: चर्चित अलकतरा घोटाला के कई मामले में सजायाफ्ता बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की अपील सह जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. उन्होंने अपने आधी सजा काट लेने और पत्नी के मृत्यु होने के आधार जमानत याचिका की मांग की है. अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने और रजिस्ट्रार जनरल द्वारा सौंपे गए रिपोर्ट को देखा अगली सुनवाई के लिए अगले सप्ताह होगी.
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अगर इस मामले में उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है तो वे अपने मृत पत्नी की क्रियाकर्म में भाग नहीं ले सकते हैं, अदालत ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह करने को कहा है. 23 वर्ष पुराने अलकतरा घोटाला मामले में सजायाफ्ता इलियास हुसैन को सीबीआई के विशेष अदालत से वर्ष 2019 में दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 लाख रुपैया का जुर्माना लगाया गया है. पूर्व मंत्री ने सीबीआई अदालत में दिए गए सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील किया है. उसी अपील याचिका की सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री की ओर से जमानत की मांग की गई.