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सजायाफ्ता पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की जमानत याचिका पर HC में सुनवाई, अलकतरा घोटाला का आरोप - झारखंड हाई कोर्ट की सुनवाई

झारखंड हाइ कोर्ट के न्यायाधीश न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में अलकतरा घोटाला मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की अपील के साथ जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस मामले की अगली सुनवाई के लिए अगले सप्ताह होगी.

jharkahnd high court
झारखंड हाइ कोर्ट
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Published : Nov 2, 2020, 9:52 PM IST

Updated : Nov 2, 2020, 10:08 PM IST

रांची: चर्चित अलकतरा घोटाला के कई मामले में सजायाफ्ता बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की अपील सह जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. उन्होंने अपने आधी सजा काट लेने और पत्नी के मृत्यु होने के आधार जमानत याचिका की मांग की है. अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने और रजिस्ट्रार जनरल द्वारा सौंपे गए रिपोर्ट को देखा अगली सुनवाई के लिए अगले सप्ताह होगी.

देखें पूरी खबर
झारखंड हाइ कोर्ट के न्यायाधीश न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में अलकतरा घोटाला मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की अपील के साथ जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से अपना पक्ष रखा. अदालत के आदेश के आलोक में रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा अदालत के समक्ष रिपोर्ट सौंपा गया. अदालत ने उस रिपोर्ट को देखा. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि, वह सीबीआई अदालत से दिए गए सजा का आधा जेल में बिता चुके हैं. उनकी पत्नी का निधन 10 सितंबर को हो गई है, इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की जाए. उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट से ही एक अन्य मामले में उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

ये भी पढ़ें- लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर विशेष सुनवाई का किया आग्रह, ईमेल के माध्यम से हाई कोर्ट से आग्रह

अगर इस मामले में उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है तो वे अपने मृत पत्नी की क्रियाकर्म में भाग नहीं ले सकते हैं, अदालत ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह करने को कहा है. 23 वर्ष पुराने अलकतरा घोटाला मामले में सजायाफ्ता इलियास हुसैन को सीबीआई के विशेष अदालत से वर्ष 2019 में दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 लाख रुपैया का जुर्माना लगाया गया है. पूर्व मंत्री ने सीबीआई अदालत में दिए गए सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील किया है. उसी अपील याचिका की सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री की ओर से जमानत की मांग की गई.

रांची: चर्चित अलकतरा घोटाला के कई मामले में सजायाफ्ता बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की अपील सह जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. उन्होंने अपने आधी सजा काट लेने और पत्नी के मृत्यु होने के आधार जमानत याचिका की मांग की है. अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने और रजिस्ट्रार जनरल द्वारा सौंपे गए रिपोर्ट को देखा अगली सुनवाई के लिए अगले सप्ताह होगी.

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झारखंड हाइ कोर्ट के न्यायाधीश न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में अलकतरा घोटाला मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की अपील के साथ जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से अपना पक्ष रखा. अदालत के आदेश के आलोक में रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा अदालत के समक्ष रिपोर्ट सौंपा गया. अदालत ने उस रिपोर्ट को देखा. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि, वह सीबीआई अदालत से दिए गए सजा का आधा जेल में बिता चुके हैं. उनकी पत्नी का निधन 10 सितंबर को हो गई है, इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की जाए. उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट से ही एक अन्य मामले में उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

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अगर इस मामले में उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है तो वे अपने मृत पत्नी की क्रियाकर्म में भाग नहीं ले सकते हैं, अदालत ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह करने को कहा है. 23 वर्ष पुराने अलकतरा घोटाला मामले में सजायाफ्ता इलियास हुसैन को सीबीआई के विशेष अदालत से वर्ष 2019 में दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 लाख रुपैया का जुर्माना लगाया गया है. पूर्व मंत्री ने सीबीआई अदालत में दिए गए सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील किया है. उसी अपील याचिका की सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री की ओर से जमानत की मांग की गई.

Last Updated : Nov 2, 2020, 10:08 PM IST
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