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हाई कोर्ट में विधायक नवीन जायसवाल के आवास मामले में हुई सुनवाई, अदालत ने मांगा जवाब - विधायक नवीन जायसवाल को आवास को खाली करने का मामला

झारखंड हाई कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नवीन जायसवाल को आवास खाली करने के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सरकार के दिए गए जवाब पर विधायक को अपना जवाब पेश करने को कहा है.

Hearing on mla naveen awas case in jharkhand high court
विधायक नवीन जायसवाल
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Published : Dec 9, 2020, 3:15 PM IST

रांची: जिले के हटिया विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नवीन जायसवाल को आवास खाली करने और नए आवास में जाने के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सरकार के दिए गए जवाब पर विधायक अपना जवाब पेश करने के लिए समय लिया है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को तय की है.

देखें पूरी खबर


आवास को खाली करने के मामले में सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हटिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल के आवास को खाली करने के मामले में दायर एलपीए याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में आंशिक सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को तय की है.


जवाब पेश करने का निर्देश
सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के जवाब पर विधायक को प्रति शपथ पत्र के माध्यम से अपना जवाब पेश करने का निर्देश दिया था. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के पूर्व में दिए गए आदेश के आलोक में राज्य सरकार की ओर से मामले में जवाब पेश किया गया था. जिस पर याचिकाकर्ता की ओर से कई प्रश्न उठाए गए, उसी पर अदालत ने उन्हें सरकार के जवाब पर अपना लिखित जवाब पर पेश करने को कहा था. अधिवक्ता की बीमार होने के कारण जवाब पेश नहीं किया जा सका अब 14 दिसंबर को सुनवाई होगी.

ये भी पढ़े- डीवीसी ने राज्य सरकार से मांगा बकाया, चेताया-भुगतान नहीं हुआ तो बंद कर देंगे बिजली आपूर्ति

भारतीय जनता पार्टी के हटिया से विधायक नवीन जायसवाल को आवास खाली करने के लिए राज्य सरकार ने नोटिस जारी किया था. उसी नोटिस को उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी. उस याचिका पर हाई कोर्ट के एकल पीठ ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. विधायक ने एकल पीठ के आदेश को हाई कोर्ट के डबल बेंच में चुनौती दी है. उस एलपीए याचिका पर सुनवाई के दौरान विधायक को सरकार के जवाब पर जवाब पेश करने को कहा है.

रांची: जिले के हटिया विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नवीन जायसवाल को आवास खाली करने और नए आवास में जाने के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सरकार के दिए गए जवाब पर विधायक अपना जवाब पेश करने के लिए समय लिया है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को तय की है.

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आवास को खाली करने के मामले में सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हटिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल के आवास को खाली करने के मामले में दायर एलपीए याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में आंशिक सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को तय की है.


जवाब पेश करने का निर्देश
सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के जवाब पर विधायक को प्रति शपथ पत्र के माध्यम से अपना जवाब पेश करने का निर्देश दिया था. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के पूर्व में दिए गए आदेश के आलोक में राज्य सरकार की ओर से मामले में जवाब पेश किया गया था. जिस पर याचिकाकर्ता की ओर से कई प्रश्न उठाए गए, उसी पर अदालत ने उन्हें सरकार के जवाब पर अपना लिखित जवाब पर पेश करने को कहा था. अधिवक्ता की बीमार होने के कारण जवाब पेश नहीं किया जा सका अब 14 दिसंबर को सुनवाई होगी.

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भारतीय जनता पार्टी के हटिया से विधायक नवीन जायसवाल को आवास खाली करने के लिए राज्य सरकार ने नोटिस जारी किया था. उसी नोटिस को उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी. उस याचिका पर हाई कोर्ट के एकल पीठ ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. विधायक ने एकल पीठ के आदेश को हाई कोर्ट के डबल बेंच में चुनौती दी है. उस एलपीए याचिका पर सुनवाई के दौरान विधायक को सरकार के जवाब पर जवाब पेश करने को कहा है.

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