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बाबूलाल मरांडी दलबदल मामला, विधानसभाध्यक्ष के न्यायाधिकरण में सुनवाई - ranchi news

भाजपा नेता Babulal Marandi दलबदल मामले में आज सुनवाई होनी है. सुनवाई विधानसभाध्यक्ष के न्यायाधिकरण में दोपहर 12ः30बजे से होगी.

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Published : Aug 30, 2022, 9:21 AM IST

रांचीः बाबूलाल मरांडी दलबदल मामले(Babulal Marandi defection case) में आज विधानसभा अध्यक्ष सुनवाई करेंगे. विधानसभाध्यक्ष के न्यायाधिकरण में चल रही यह यह सुनवाई ऑनलाइन होगी. मामले में दोनों पक्ष अपनी दलील पेश कर रहे हैं. सबकी नजरें न्यायधिकरण पर टिकी हुई हैं. आज दोपहर 12ः30 बजे के आसपास सुनवाई होगी.

पिछली सुनवाई में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दायर सभी चार मामलों में ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई थी. सभी पक्षों ने अपनी दलील रखा था. सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद स्पीकर ने अगले आदेश तक सुनवाई स्थगित कर दी. मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था.

अब तक इन बिंदुओं पर हुई है सुनवाई

1. क्या विधायक प्रदीप यादव, बंधु तिर्की, झामुमो विधायक भूषण तिर्की, कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंह की अर्जी विलंब के कारण सुनने योग्य है या नहीं.

2. 16 फरवरी 2020 को बाबूलाल मरांडी भाजपा में शामिल हुए थे और इसकी सूचना विधानसभा को भी दी थी. उस दिन जेवीएम के विधायकों की संख्या क्या थी और कौन कौन उस दल के सदस्य थे.

3. बाबूलाल मरांडी का जेवीएम को स्वेच्छा से छोड़ा जाना ,10वीं अनुसूची के तहत सही माना जाएगा या नहीं.

4. बाबूलाल मरांडी का अकेले भाजपा में जाना 10वीं अनुसूची के पारा 4 के लाभ के दायरे में आता है या नहीं.

5. बाबूलाल मरांडी का तथ्यों के आधार पर विलय का दावा करना, दसवीं अनुसूची के पारा 4 के तहत मान्य है या नहीं.

6. प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को पार्टी निष्कासित करने के बाद कितनी सदस्य संख्या पूर्ववत रही या नहीं.

7. बाबूलाल मरांडी पर झारखंड विधानसभा नियम 2006 के आधार पर निर्हर्ता लागू होती है या नहीं.

8. अगर बाबूलाल मरांडी अयोग्य घोषित हुए तो किस तिथि से लागू होगी.

स्पीकर कोर्ट में बाबूलाल मरांडी पर दलबदल के कई केसः बाबूलाल मरांडी पर 10 वीं अनसूची का उल्लंघन करते हुए विधानसभाध्यक्ष के न्यायाधिकरण में चार अलग अलग केस दर्ज हैं. राजकुमार यादव ने 10वीं अनुसूची का उल्लंघन करने की शिकायत करते हुए विधानसभा में 16 दिसंबर 2020 को याचिका दाखिल की थी. जिसका कांड संख्या 02/2020 है उसी तरह भूषण तिर्की द्वारा दाखिल केस नंबर 03/2020, दीपिका पांडे द्वारा दाखिल केस नंबर 01/2021 और प्रदीप यादव बंधु तिर्की द्वारा दाखिल केस नंबर 02/2021 है.

रांचीः बाबूलाल मरांडी दलबदल मामले(Babulal Marandi defection case) में आज विधानसभा अध्यक्ष सुनवाई करेंगे. विधानसभाध्यक्ष के न्यायाधिकरण में चल रही यह यह सुनवाई ऑनलाइन होगी. मामले में दोनों पक्ष अपनी दलील पेश कर रहे हैं. सबकी नजरें न्यायधिकरण पर टिकी हुई हैं. आज दोपहर 12ः30 बजे के आसपास सुनवाई होगी.

पिछली सुनवाई में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दायर सभी चार मामलों में ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई थी. सभी पक्षों ने अपनी दलील रखा था. सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद स्पीकर ने अगले आदेश तक सुनवाई स्थगित कर दी. मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था.

अब तक इन बिंदुओं पर हुई है सुनवाई

1. क्या विधायक प्रदीप यादव, बंधु तिर्की, झामुमो विधायक भूषण तिर्की, कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंह की अर्जी विलंब के कारण सुनने योग्य है या नहीं.

2. 16 फरवरी 2020 को बाबूलाल मरांडी भाजपा में शामिल हुए थे और इसकी सूचना विधानसभा को भी दी थी. उस दिन जेवीएम के विधायकों की संख्या क्या थी और कौन कौन उस दल के सदस्य थे.

3. बाबूलाल मरांडी का जेवीएम को स्वेच्छा से छोड़ा जाना ,10वीं अनुसूची के तहत सही माना जाएगा या नहीं.

4. बाबूलाल मरांडी का अकेले भाजपा में जाना 10वीं अनुसूची के पारा 4 के लाभ के दायरे में आता है या नहीं.

5. बाबूलाल मरांडी का तथ्यों के आधार पर विलय का दावा करना, दसवीं अनुसूची के पारा 4 के तहत मान्य है या नहीं.

6. प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को पार्टी निष्कासित करने के बाद कितनी सदस्य संख्या पूर्ववत रही या नहीं.

7. बाबूलाल मरांडी पर झारखंड विधानसभा नियम 2006 के आधार पर निर्हर्ता लागू होती है या नहीं.

8. अगर बाबूलाल मरांडी अयोग्य घोषित हुए तो किस तिथि से लागू होगी.

स्पीकर कोर्ट में बाबूलाल मरांडी पर दलबदल के कई केसः बाबूलाल मरांडी पर 10 वीं अनसूची का उल्लंघन करते हुए विधानसभाध्यक्ष के न्यायाधिकरण में चार अलग अलग केस दर्ज हैं. राजकुमार यादव ने 10वीं अनुसूची का उल्लंघन करने की शिकायत करते हुए विधानसभा में 16 दिसंबर 2020 को याचिका दाखिल की थी. जिसका कांड संख्या 02/2020 है उसी तरह भूषण तिर्की द्वारा दाखिल केस नंबर 03/2020, दीपिका पांडे द्वारा दाखिल केस नंबर 01/2021 और प्रदीप यादव बंधु तिर्की द्वारा दाखिल केस नंबर 02/2021 है.

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