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झारखंड विधानसभा अध्यक्ष को चुनाव चुनौती मामले में हाईकोर्ट से पक्ष रखने का निर्देश - Ranchi News

विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने स्पीकर को चार हफ्ते में लिखित जवाब देने को कहा है.

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Published : Jul 18, 2022, 9:49 PM IST

रांची: झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत में विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने पूर्व में एक पक्षीय सुनवाई करने के आदेश को वापस ले लिया. अदालत ने इस मामले में उनके लिखित पक्ष को दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है.

विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो के निर्वाचन को चुनौती देते हुए संतोष हेंब्रम ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. अदालत ने इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया था. अखबार में नोटिस छपवाई गई थी. लेकिन इसके बाद भी उनकी ओर से कोर्ट में पक्ष नहीं रखा गया. इसके बाद अदालत ने इस मामले में एकपक्षीय सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया था.


सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अधिवक्ता अरविंद लाल ने वकालतनामा दाखिल करते हुए कोर्ट में पक्ष रखने की बात कही है. उनकी ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले की जानकारी उन्हें नहीं थी. जानकारी मिलते ही उनकी ओर से पक्ष रखा जा रहा है. इसलिए उन्हें भी मौका दिया जाए. उनकी ओर से लिखित जवाब पक्ष दाखिल करने के लिए अदालत से समय की मांग की गई. इसके बाद अदालत ने इस मामले में एकपक्षीय सुनवाई करने के पूर्व के आदेश को वापस लेते हुए चार सप्ताह में विधानसभा अध्यक्ष को लिखित पक्ष दाखिल करने का निर्देश दिया. बता दें कि संतोष हेंब्रम ने रबींद्र नाथ महतो पर उनके खिलाफ पंपलेट बांटने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन को चुनौती दी है.

रांची: झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत में विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने पूर्व में एक पक्षीय सुनवाई करने के आदेश को वापस ले लिया. अदालत ने इस मामले में उनके लिखित पक्ष को दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है.

विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो के निर्वाचन को चुनौती देते हुए संतोष हेंब्रम ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. अदालत ने इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया था. अखबार में नोटिस छपवाई गई थी. लेकिन इसके बाद भी उनकी ओर से कोर्ट में पक्ष नहीं रखा गया. इसके बाद अदालत ने इस मामले में एकपक्षीय सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया था.


सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अधिवक्ता अरविंद लाल ने वकालतनामा दाखिल करते हुए कोर्ट में पक्ष रखने की बात कही है. उनकी ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले की जानकारी उन्हें नहीं थी. जानकारी मिलते ही उनकी ओर से पक्ष रखा जा रहा है. इसलिए उन्हें भी मौका दिया जाए. उनकी ओर से लिखित जवाब पक्ष दाखिल करने के लिए अदालत से समय की मांग की गई. इसके बाद अदालत ने इस मामले में एकपक्षीय सुनवाई करने के पूर्व के आदेश को वापस लेते हुए चार सप्ताह में विधानसभा अध्यक्ष को लिखित पक्ष दाखिल करने का निर्देश दिया. बता दें कि संतोष हेंब्रम ने रबींद्र नाथ महतो पर उनके खिलाफ पंपलेट बांटने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन को चुनौती दी है.

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