रांची: लालू प्रसाद वायरल ऑडियो के मामले में दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने मामले को सुना. लालू प्रसाद के जेल मैनुअल के उल्लंघन जेल से टेलीफोन करने के मामले में तीन जनहित याचिका दायर की गई है. तीनों जनहित याचिका पर एक साथ सुनवाई की गई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को मामले में जवाब पेश करने को कहा है.
लालू प्रसाद के द्वारा बिहार के विधायक ललन पासवान को जेल से फोन पर धमकी दिए जाने के वायरल वीडियो को लेकर दायर कई जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को तय की गई है.
बता दें कि लालू प्रसाद के खिलाफ कई जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सभी अधिवक्ताओं ने कहा कि लालू प्रसाद जेल से विधायक को धमकी देते हैं. यह जेल मैनुअल का खुलेआम उल्लंघन है. इस पर रोक लगनी चाहिए. अदालत ने सभी को सुनने के बाद राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है.