ETV Bharat / city

JVM बागी विधायकों के मामले में HC में सुनवाई, कोर्ट ने चार सप्ताह का दिया समय - झारखंड हाईकोर्ट

दलबदल मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीश सुजीत प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. बागी छह में से चार विधायकों की उपस्थिति के लिए चार सप्ताह का समय मांगा गया. कोर्ट ने आग्रह को मानते हुए चार सप्ताह का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.

झारखंड हाईकोर्ट
author img

By

Published : May 10, 2019, 4:47 PM IST

रांची: दलबदल मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीश सुजीत प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत से बाकी बचे चार विधायकों की उपस्थिति के लिए चार सप्ताह का समय मांगा गया.

JVM बागी विधायकों के मामले में HC में सुनवाई

चार सप्ताह का समय
वहीं, कोर्ट ने आग्रह को मानते हुए चार सप्ताह का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी. पूर्व के सुनवाई के दौरान विधायक आलोक चौरसिया और मंत्री रणधीर सिंह के अधिवक्ता के द्वारा कोर्ट में उपस्थिति हुई थी. इस दौरान चार विधायकों की उपस्थिति के लिए समय निर्धारित की गई थी. सुनवाई के दौरान अदालत से समय की मांग की गई. मामले की अगली सुनवाई के दौरान अमर कुमार बाउरी, जानकी यादव, गणेश गंझू और नवीन जायसवाल की उपस्थिति होगी.

स्पीकर के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती
दलबदल मामले में विधानसभा स्पीकर दिनेश उरांव के फैसले को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि झारखंड विकास मोर्चा के सभी छह विधायकों ने संविधान और राजनीतिक मर्यादाओं को तोड़ते हुए भाजपा की सदस्यता ले ली थी. छह विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे. इसी दलबदल मामले में स्पीकर के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.

ये भी पढ़ें- नक्सलियों के गढ़ में हेलीकॉप्टर से गए मतदानकर्मी, अतिसंवेदनशील हैं अधिकांश बूथ, 12 मई को तीसरा चरण

छह विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था
बता दें कि वर्ष 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद फरवरी 2015 में झारखंड विकास मोर्चा के छह विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था. उन विधायकों में आलोक चौरसिया, अमर बाउरी, रणधीर सिंह, जानकी यादव, गणेश गंझू और नवीन जायसवाल के नाम शामिल हैं.

रांची: दलबदल मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीश सुजीत प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत से बाकी बचे चार विधायकों की उपस्थिति के लिए चार सप्ताह का समय मांगा गया.

JVM बागी विधायकों के मामले में HC में सुनवाई

चार सप्ताह का समय
वहीं, कोर्ट ने आग्रह को मानते हुए चार सप्ताह का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी. पूर्व के सुनवाई के दौरान विधायक आलोक चौरसिया और मंत्री रणधीर सिंह के अधिवक्ता के द्वारा कोर्ट में उपस्थिति हुई थी. इस दौरान चार विधायकों की उपस्थिति के लिए समय निर्धारित की गई थी. सुनवाई के दौरान अदालत से समय की मांग की गई. मामले की अगली सुनवाई के दौरान अमर कुमार बाउरी, जानकी यादव, गणेश गंझू और नवीन जायसवाल की उपस्थिति होगी.

स्पीकर के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती
दलबदल मामले में विधानसभा स्पीकर दिनेश उरांव के फैसले को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि झारखंड विकास मोर्चा के सभी छह विधायकों ने संविधान और राजनीतिक मर्यादाओं को तोड़ते हुए भाजपा की सदस्यता ले ली थी. छह विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे. इसी दलबदल मामले में स्पीकर के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.

ये भी पढ़ें- नक्सलियों के गढ़ में हेलीकॉप्टर से गए मतदानकर्मी, अतिसंवेदनशील हैं अधिकांश बूथ, 12 मई को तीसरा चरण

छह विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था
बता दें कि वर्ष 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद फरवरी 2015 में झारखंड विकास मोर्चा के छह विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था. उन विधायकों में आलोक चौरसिया, अमर बाउरी, रणधीर सिंह, जानकी यादव, गणेश गंझू और नवीन जायसवाल के नाम शामिल हैं.

Intro:रांची
बाइट--राजनंदन सहाय वरीय अधिवक्ता

दलबदल मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई मामले की सुनवाई न्यायाधीश सुजीत प्रसाद की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान अदालत से बाकी बचे 4 विधायकों की उपस्थिति के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा किया गया।कोर्ट आग्रह को शिवकर करते हुए 4 सप्ताह का समय दिया है मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी, पूर्व के सुनवाई के दौरान विधायक आलोक चौरसिया और मंत्री रणधीर सिंह के अधिवक्ता के द्वारा कोर्ट में उपस्थिति हुई थी। इस दौरान चार विधायकों की स्थिति के लिए आज के समय निर्धारित की गई थी सुनवाई के दौरान अदालत से समय की मांग की गई। मामले की अगली सुनवाई के दौरान अमर कुमार बावरी जानकी यादव गणेशगंज और नवीन जयसवाल की उपस्थिति होगी।


Body:दलबदल मामले में विधान सभा स्पीकर दिनेश उरांव के फैसले को चुनौती देते हुए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है याचिका में कहा गया है कि झारखंड विकास मोर्चा के सभी छह विधायकों ने संविधान और राजनीतिक मर्यादाओं को तोड़ते हुए भाजपा की सदस्यता ले ली थी और छह विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे इसी दलबदल मामले में इस स्पीकर के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है




Conclusion:वर्ष 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद फरवरी 2015 में झारखंड विकास मोर्चा के छह विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था उन विधायकों में आलोक चौरसिया,अमर बाउरी, रणधीर सिंह, जानकी यादव,गणेश गंझू और नवीन जायसवाल के नाम शामिल है। आपको बता दें कि 2015 में दलबदल विधायकों के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा स्पीकर यहां शिकायत दर्ज की थी। साथी उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग जी जून 2017 तक इन मामले में गवाही पूरी हुई और दिसंबर 2018 को मामले की सुनवाई पूरी कर ली गई विधान सभा स्पीकर जेबीएम के 6 विधायकों का बीजेपी में शामिल होने को सही ठहराया। जिसको लेकर जेबीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव के द्वारा झारखंड हाई कोर्ट में दिनेश उरांव के फैसले को चुनौती दी गई है
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.