रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के (Hearing in Jharkhand High Court ) न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल की याचिका पर गुरुवार को आंशिक सुनवाई हुई. अधिवक्ता विनोद साहू ने बताया कि उन्होंने बाबूलाल मरांडी की ओर से अदालत में पक्ष रखा उनके अलावा कई वरीय अधिवक्ताओं ने भी अदालत में पक्ष रखा. वही विधानसभा की ओर से वरीय अधिकता संजय हेगड़े ने पक्ष रखा. उन्होंने अदालत से बताया कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है इसलिए इसी याचिका को रद्द कर दिया जाए. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को तय की है.
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बता दें कि बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दाखिल रिट याचिका में कहा गया है कि दलबदल मामले में झारखंड विधानसभा के स्पीकर कोर्ट में नियमानुसार सुनवाई नहीं हुई है. न्यायाधिकरण ने उनकी गवाही और बहस सुने बिना ही केस को जजमेंट पर रख दिया है. बाबूलाल मरांडी से जुड़े दलबदल के मामले में विधानसभा के न्यायाधिकरण में 30 अगस्त को सुनवाई पूरी हो गई है.
बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं का कहना है कि स्पीकर पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहे हैं. न्यायाधिकरण में सुनवाई समाप्त होने के बाद स्पीकर कभी भी अपना फैसला सुना सकते हैं. झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में बाबूलाल मरांडी ने झाविमो के टिकट पर चुनाव जीता था. बाद में उन्होंने पार्टी का विलय भाजपा में कर दिया. इस मामले में स्पीकर दलबदल कानून के तहत सुनवाई कर रहे हैं.