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बाबूलाल मरांडी दलबदल मामलाः 18 अक्टूबर को झारखंड हाई कोर्ट में होगी विस्तृत सुनवाई

बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी से जुड़े दलबदल मामले(Babulal Marandi defection case) में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी-अपनी बात रखी. मामले पर अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी.

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Published : Oct 13, 2022, 5:07 PM IST

Updated : Oct 13, 2022, 5:19 PM IST

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के (Hearing in Jharkhand High Court ) न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल की याचिका पर गुरुवार को आंशिक सुनवाई हुई. अधिवक्ता विनोद साहू ने बताया कि उन्होंने बाबूलाल मरांडी की ओर से अदालत में पक्ष रखा उनके अलावा कई वरीय अधिवक्ताओं ने भी अदालत में पक्ष रखा. वही विधानसभा की ओर से वरीय अधिकता संजय हेगड़े ने पक्ष रखा. उन्होंने अदालत से बताया कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है इसलिए इसी याचिका को रद्द कर दिया जाए. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को तय की है.

ये भी पढ़ेंः झारखंड हाई कोर्ट में बाबूलाल के दलबदल मामले पर हुई सुनवाई, मांग की गई स्पीकर ट्रिब्यूनल की लिखित बहस

बता दें कि बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दाखिल रिट याचिका में कहा गया है कि दलबदल मामले में झारखंड विधानसभा के स्पीकर कोर्ट में नियमानुसार सुनवाई नहीं हुई है. न्यायाधिकरण ने उनकी गवाही और बहस सुने बिना ही केस को जजमेंट पर रख दिया है. बाबूलाल मरांडी से जुड़े दलबदल के मामले में विधानसभा के न्यायाधिकरण में 30 अगस्त को सुनवाई पूरी हो गई है.

बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं का कहना है कि स्पीकर पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहे हैं. न्यायाधिकरण में सुनवाई समाप्त होने के बाद स्पीकर कभी भी अपना फैसला सुना सकते हैं. झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में बाबूलाल मरांडी ने झाविमो के टिकट पर चुनाव जीता था. बाद में उन्होंने पार्टी का विलय भाजपा में कर दिया. इस मामले में स्पीकर दलबदल कानून के तहत सुनवाई कर रहे हैं.

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के (Hearing in Jharkhand High Court ) न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल की याचिका पर गुरुवार को आंशिक सुनवाई हुई. अधिवक्ता विनोद साहू ने बताया कि उन्होंने बाबूलाल मरांडी की ओर से अदालत में पक्ष रखा उनके अलावा कई वरीय अधिवक्ताओं ने भी अदालत में पक्ष रखा. वही विधानसभा की ओर से वरीय अधिकता संजय हेगड़े ने पक्ष रखा. उन्होंने अदालत से बताया कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है इसलिए इसी याचिका को रद्द कर दिया जाए. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को तय की है.

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बता दें कि बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दाखिल रिट याचिका में कहा गया है कि दलबदल मामले में झारखंड विधानसभा के स्पीकर कोर्ट में नियमानुसार सुनवाई नहीं हुई है. न्यायाधिकरण ने उनकी गवाही और बहस सुने बिना ही केस को जजमेंट पर रख दिया है. बाबूलाल मरांडी से जुड़े दलबदल के मामले में विधानसभा के न्यायाधिकरण में 30 अगस्त को सुनवाई पूरी हो गई है.

बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं का कहना है कि स्पीकर पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहे हैं. न्यायाधिकरण में सुनवाई समाप्त होने के बाद स्पीकर कभी भी अपना फैसला सुना सकते हैं. झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में बाबूलाल मरांडी ने झाविमो के टिकट पर चुनाव जीता था. बाद में उन्होंने पार्टी का विलय भाजपा में कर दिया. इस मामले में स्पीकर दलबदल कानून के तहत सुनवाई कर रहे हैं.

Last Updated : Oct 13, 2022, 5:19 PM IST
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