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हाई कोर्ट ने पूछा पाकुड़ में कैसे हो रहा है अवैध खनन, बताए सरकार

पाकुड़ में अवैध खनन को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सरकार को अदालत ने विस्तृत जवाब पेश करने का निर्देश दिया.

Hearing in jharkhand High court
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Jan 16, 2021, 2:43 PM IST

रांचीः पाकुड़ जिले में अवैध खनन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार से यह पूछा है कि, कैसे बिना अनुमति के अवैध तरीके से खनन हो रहा है. इस मामले में अमित कुमार दास की याचिका पर सुनवाई करते हुए विस्तृत जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.

देखें पूरी खबर

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याचिका में कहा गया है कि जिले में खदानों को खनन के लिए लीज दिया गया था, लेकिन वर्ष 2017 में सिर्फ 32 का ही लीज नवीकरण किया गया, लेकिन अभी भी सभी खदानों में खनन किया जा रहा है. प्रार्थी ने याचिका में आरोप लगाया गया है कि, सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत से खनन कार्य अवैध तरीके से किया जा रहा है. अदालत से इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है. सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

रांचीः पाकुड़ जिले में अवैध खनन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार से यह पूछा है कि, कैसे बिना अनुमति के अवैध तरीके से खनन हो रहा है. इस मामले में अमित कुमार दास की याचिका पर सुनवाई करते हुए विस्तृत जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.

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याचिका में कहा गया है कि जिले में खदानों को खनन के लिए लीज दिया गया था, लेकिन वर्ष 2017 में सिर्फ 32 का ही लीज नवीकरण किया गया, लेकिन अभी भी सभी खदानों में खनन किया जा रहा है. प्रार्थी ने याचिका में आरोप लगाया गया है कि, सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत से खनन कार्य अवैध तरीके से किया जा रहा है. अदालत से इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है. सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

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