रांची: जिले के एकमात्र चिकित्सा महाविद्यालय रिम्स में पेशेंट के परिजनों के साथ मारपीट का समाचार स्थानीय समाचार में आने पर हाई कोर्ट ने लिए गए स्वत: संज्ञान याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने रिम्स के पेश किए गए जांच रिपोर्ट पर नाराजगी व्यक्त की. रिम्स के अधिकारी को बुलाया किया. आनन-फानन में अधिकारी हाजिर हुए. अदालत ने उन्हें पुलिस जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. वहीं, मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद होगी.
झारखंड हाई कोर्ट के लिए गए स्वत संज्ञान याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई के दौरान रिम्स की ओर से जांच रिपोर्ट पेश किया गया. अदालत ने रिम्स के जांच रिपोर्ट को देखते ही नाराजगी व्यक्त की. महाधिवक्ता ने कहा कि यह जांच रिपोर्ट नहीं मानेंगे और अधिकारी को बुलाए जाए. महाधिवक्ता के मार्फत रिम्स के अधिकारी को बुलाया गया.
अधिकारी ने अदालत को बताया कि सीसीटीवी तो चलता है. लेकिन उसकी फोकस स्पष्ट दिखाई नहीं देता है. अदालत ने रिम्स प्रशासन को फिर से जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद होगी.
ये भी देखें- युवती के साथ 15 दिनों तक गैंगरेप, अस्पताल ले जाने के दौरान तोड़ा दम
बता दें कि पिछले महीने रिम्स में इलाज कराने के लिए आए रोगी के परिजन के साथ मारपीट की खबर स्थानीय समाचार पत्र में आने पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान लिया था. इसके साथ ही राज्य सरकार और रिम्स प्रशासन को मामले की जांच कर जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था. हाई कोर्ट के उस आदेश के आलोक में रिम्स ने जांच रिपोर्ट अदालत में पेश की गई थी. उसी जांच रिपोर्ट को देखते ही अदालत ने नाराजगी व्यक्त की है.