रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने घर से पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी मोहम्मद रिजवान की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है.
उन्होंने उसकी हिरासत की अवधि को देखते हुए यह जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. साथ ही उन्होंने उन्हें 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने और अन्य शर्तों के आधार पर बेल की सुविधा प्रदान करने का आदेश दिया है. बता दें कि पूर्व में जामताड़ा के साइबर अपराध मामले में आरोपी मोहम्मद रिजवान की जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज कर दी गई थी. उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई है.