रांचीः झारखंड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में हिनू स्थित वीर कुंवर सिंह कॉलोनी के रास्ते को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान आदेश के बाद भी रांची नगर निगम की ओर से शपथ पत्र दाखिल नहीं होने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई.
नगर निगम के अधिवक्ता के बचाव पर अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि बेईमान अधिकारियों को नहीं बचाएं. इन्होंने पैसे लेकर नक्शा पास किया है. जब उक्त कॉलोनी में जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो नक्शा कैसे पास कर दिया. दरअसल, वीर कुंवर सिंह कॉलोनी में रास्ते को लेकर सत्यदेव सिंह की ओर से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है.
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पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने सत्यदेव सिंह सहित वहां बने सभी घरों का नक्शा अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया था. इसके साथ ही नगर निगम से शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने को कहा गया था कि नक्शा पास करने के दौरान सड़क कहां से दिखाई गई है. सत्यदेव सिंह सहित अन्य की ओर से नक्शा तो अदालत में दाखिल कर दिया गया, लेकिन नगर निगम की ओर से शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया. अदालत ने नगर आयुक्त को स्पष्टीकरण के साथ जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले में अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी.