ETV Bharat / city

ऑटो रिक्शा के लिए गाइडलाइंस, पहली-दूसरी बार उल्लंघन पर 200 रुपए जुर्माना, जानिए क्या हैं नियम - ऑटो के लिए सरकार की गाइडलाइन

रांची में अनलॉक 1.0 को लेकर सरकार की गाइडलाइन के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने भी आदेश जारी किया है. इसका उल्लंघन करने पर ऑटो या ई-रिक्शा चालक को जेल तक हो सकता है.

Guidelines for auto in ranchi, Unlock-1.0 in Ranchi, governments guideline for auto, रांची में अनलॉक-1.0, ऑटो के लिए सरकार की गाइडलाइन
ऑटो के लिए गाइडलाइन जारी
author img

By

Published : Jun 2, 2020, 10:08 PM IST

रांची: राजधानी रांची में अनलॉक 1.0 को लेकर सरकार की गाइडलाइन के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने भी आदेश जारी किया है. जिसमें सख्त हिदायत के साथ कहा गया है कि रांची की सड़कों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ ऑटो और ई-रिक्शा की सवारी की जाएगी. इसका उल्लंघन करने पर ऑटो या ई-रिक्शा चालक को जेल तक हो सकता है.

Guidelines for auto in ranchi, Unlock-1.0 in Ranchi, governments guideline for auto, रांची में अनलॉक-1.0, ऑटो के लिए सरकार की गाइडलाइन
ड्यूटी में तैनात जवान
जुर्माना भी तयपहली बार पकड़े जाने पर दो सौ रुपए जुर्माना वसूला जाएगा. दूसरी बार में ऑटो या ई-रिक्शा जब्त किया जाएगा. जबकि तीसरी बार फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर सवारी बैठाए जाने पर आईपीसी की धारा 308 के तहत केस दर्ज कर ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को जेल भेजा जाएगा. इससे संबंधित आदेश ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने दिया है. सभी ट्रैफिक थाना प्रभारी और पोस्ट प्रभारियों को इसके लिए आदेश देकर सख्ती से अनुपालन का निर्देश दिया गया है.

ये भी पढ़ें- रिम्स के पीएचडी नियमावली को मिली हरी झंडी, आरयू एकेडमिक काउंसिल ने किया पास


इन शर्तों पर ऑटो सवारी का आदेश
रांची में अब चार सीटर ऑटो रिक्शा में दो सवारी ही बैठाए जा सकेंगे, जबकि सात सीटर बैठने वाले ऑटो में सिर्फ 4 लोग ही बैठ सकेंगे. ई-रिक्शा में सिर्फ दो ही पैसेंजर को बैठने की अनुमति दी गई है. मैनुअल रिक्शा में सिर्फ एक पैसेंजर को अनुमति दी गई है. रिक्शा वालों को भी स्प्रे सेनेटाइजर रखने का निर्देश दिया गया है. सड़कों पर वैसे ही ऑटो या ई-रिक्शा चल सकेंगे, जिनका परमिट निर्गत है. बिना परमिट वाले ऑटो या ई-रिक्शा जब्त कर लिए जाएंगे.

ये भी पढ़ें- चाईबासा: पुलिस-नक्सली मुठभेड़, कई राउंड फायरिंग

मास्क और ग्लव्स लगाना होगा जरूरी
ऑटो, ई-रिक्शा और मैनुअल रिक्शा चालकों को मास्क और ग्लव्स लगाना जरूरी होगा. साथ ही ऑटो, ई रिक्शा और मैनुअल रिक्शा में स्प्रे सेनेटाइजर रखना होगा और प्रत्येक बार नए यात्री के बैठने के पूर्व सीटों को बार-बार सेनेटाइज करना होगा. साथ ही ऑटो चालकाें या ऑटो में बैठने वाले सवारियों के थूकने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. सवारियों के बैठने के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना होगा.

रांची: राजधानी रांची में अनलॉक 1.0 को लेकर सरकार की गाइडलाइन के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने भी आदेश जारी किया है. जिसमें सख्त हिदायत के साथ कहा गया है कि रांची की सड़कों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ ऑटो और ई-रिक्शा की सवारी की जाएगी. इसका उल्लंघन करने पर ऑटो या ई-रिक्शा चालक को जेल तक हो सकता है.

Guidelines for auto in ranchi, Unlock-1.0 in Ranchi, governments guideline for auto, रांची में अनलॉक-1.0, ऑटो के लिए सरकार की गाइडलाइन
ड्यूटी में तैनात जवान
जुर्माना भी तयपहली बार पकड़े जाने पर दो सौ रुपए जुर्माना वसूला जाएगा. दूसरी बार में ऑटो या ई-रिक्शा जब्त किया जाएगा. जबकि तीसरी बार फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर सवारी बैठाए जाने पर आईपीसी की धारा 308 के तहत केस दर्ज कर ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को जेल भेजा जाएगा. इससे संबंधित आदेश ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने दिया है. सभी ट्रैफिक थाना प्रभारी और पोस्ट प्रभारियों को इसके लिए आदेश देकर सख्ती से अनुपालन का निर्देश दिया गया है.

ये भी पढ़ें- रिम्स के पीएचडी नियमावली को मिली हरी झंडी, आरयू एकेडमिक काउंसिल ने किया पास


इन शर्तों पर ऑटो सवारी का आदेश
रांची में अब चार सीटर ऑटो रिक्शा में दो सवारी ही बैठाए जा सकेंगे, जबकि सात सीटर बैठने वाले ऑटो में सिर्फ 4 लोग ही बैठ सकेंगे. ई-रिक्शा में सिर्फ दो ही पैसेंजर को बैठने की अनुमति दी गई है. मैनुअल रिक्शा में सिर्फ एक पैसेंजर को अनुमति दी गई है. रिक्शा वालों को भी स्प्रे सेनेटाइजर रखने का निर्देश दिया गया है. सड़कों पर वैसे ही ऑटो या ई-रिक्शा चल सकेंगे, जिनका परमिट निर्गत है. बिना परमिट वाले ऑटो या ई-रिक्शा जब्त कर लिए जाएंगे.

ये भी पढ़ें- चाईबासा: पुलिस-नक्सली मुठभेड़, कई राउंड फायरिंग

मास्क और ग्लव्स लगाना होगा जरूरी
ऑटो, ई-रिक्शा और मैनुअल रिक्शा चालकों को मास्क और ग्लव्स लगाना जरूरी होगा. साथ ही ऑटो, ई रिक्शा और मैनुअल रिक्शा में स्प्रे सेनेटाइजर रखना होगा और प्रत्येक बार नए यात्री के बैठने के पूर्व सीटों को बार-बार सेनेटाइज करना होगा. साथ ही ऑटो चालकाें या ऑटो में बैठने वाले सवारियों के थूकने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. सवारियों के बैठने के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना होगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.