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छठी जेपीएससी के मामले पर सरकार ने हाई कोर्ट में दिया जवाब, 24 सितंबर को अहम सुनवाई

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Published : Sep 8, 2020, 9:44 PM IST

छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में  झारखंड लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया, अदालत में राज्य सरकार और जेपीएससी के जवाब पर प्रार्थी को अपना प्रतिउत्तर पेश करने को कहा है. मामले पर विस्तृत सुनवाई 24 सितम्बर को होगी

jharkhand high court
jharkhand high court

रांची: झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले में सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और राज्य सरकार के अधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग की ओर से अदालत में जवाब पेश कर दिया गया है.

अदालत ने राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग के जवाब को देखने के उपरांत प्रार्थी को इनके जवाब पर अपना प्रत्युत्तर अदालत में 24 सितम्बर से पूर्व पेश करने को कहा है. साथ ही मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 24 सितम्बर की तिथि निर्धारित की है. देखना अहम होगा कि 24 सितम्बर को अदालत का क्या आदेश आता है.

बता दें कि याचिकाकर्ता कृष्ण मुरारी चौबे ने छठी जेपीएससी परीक्षा का जो परिणाम निकाला गया है, उसको गलत करार देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और जेपीएससी की ओर से जवाब पेश किया गया. उस जवाब पर विस्तृत सुनवाई के लिए अदालत ने 24 सितम्बर की तिथि निर्धारित की है.

रांची: झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले में सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और राज्य सरकार के अधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग की ओर से अदालत में जवाब पेश कर दिया गया है.

अदालत ने राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग के जवाब को देखने के उपरांत प्रार्थी को इनके जवाब पर अपना प्रत्युत्तर अदालत में 24 सितम्बर से पूर्व पेश करने को कहा है. साथ ही मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 24 सितम्बर की तिथि निर्धारित की है. देखना अहम होगा कि 24 सितम्बर को अदालत का क्या आदेश आता है.

बता दें कि याचिकाकर्ता कृष्ण मुरारी चौबे ने छठी जेपीएससी परीक्षा का जो परिणाम निकाला गया है, उसको गलत करार देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और जेपीएससी की ओर से जवाब पेश किया गया. उस जवाब पर विस्तृत सुनवाई के लिए अदालत ने 24 सितम्बर की तिथि निर्धारित की है.

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