रांचीः गैंगस्टर सोनू इमरोज हत्याकांड के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मिली है. शमशाद आलम और तबरेज आलम को अपर न्यायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने सजा सुनाई है. उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वही 10-10 हजार रुपये कंपनसेशन देना होगा. 4 नवंबर 2018 को सोनू इमरोज की गोली मारकर हत्या की गई थी.
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रांची व्यवहार न्यायालय से गैंगस्टर सोनू इमरोज हत्याकांड मामले में शमशाद आलम और तबरेज आलम को अपर न्यायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. शिकायतकर्ता के अधिवक्ता मोहम्मद तनवीर ने बताया कि दोषियों को आईपीसी की धारा 302 में आजीवन कारावास, 10 हजार का जुर्माना और जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी है. उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा जिन 6 आरोपियों को केस से हटाया था उसको लेकर अदालत में पिटीशन दायर की गई है, तीन आरोपियों के खिलाफ अदालत में फिर से ट्रायल शुरू होगा.
धारा 148 में 2 वर्ष की सजा और आर्म्स एक्ट 25(1)A में 5 वर्ष की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना, 26(1) 5 वर्ष की सजा, 5 हजार का जुर्माना, और धारा 27(1)5 वर्ष की सजा, 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं मृतक परिवार को 10 हजार रुपये कंपनसेशन देने का फैसला सुनाया है और राशि नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी. शिकायतकर्ता के अधिवक्ता मोहम्मद तनवीर ने कहा कोर्ट ने जिस आरोपी को अदालत ने बरी किया है उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील पर जाएंगे.
4 नवंबर 2018 को जब सोनू इमरोज डेली मार्केट थाना के महज कुछ दूरी पर अपने दोस्तों संग खड़ा था तभी दो मोटरसाइकिल पर आए अपराधियों ने 5 अपराधियों ने इमरोज को निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलियां की बौछार कर दी. जिसमें इमरोज की मौत मौके पर ही हो गई थी. हिंदीपीढ़ी के गैंगस्टर सोनू इमरोज और सज्जाद के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी. दोनों गैंग एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे. इसी को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया था.