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22 साल पुराने अलकतरा घोटाला में पूर्व मंत्री को 5 साल की सजा, 20 लाख का जुर्माना - सीबीआई कोर्ट

22 साल पुराने अलकतरा घोटाला मामले में संयुक्त बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन सहित सात आरोपियों को कोर्ट ने दोषी ठहराया है. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्र की अदालत ने सजा सुनाई है. साथ ही 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

कोर्ट परिसर में पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन
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Published : Feb 22, 2019, 12:48 PM IST

रांचीः 22 साल पुराने अलकतरा घोटाला मामले में संयुक्त बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन सहित सात आरोपियों को कोर्ट ने दोषी ठहराया है. उन्हें पांच-पांच साल की सजा सुनाई. साथ ही 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

कोर्ट परिसर में पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन

अलकतरा घोटाला
बता दें कि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्र की अदालत ने सजा सुनाई है. 1. 57 करोड़ रुपये के इस अलकतरा घोटाले मामले में जिन आरोपियों पर फैसला आया उनमें संयुक्त बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री मो. इलियास हुसैन, उनके सचिव सहाबुद्दीन बेक, खरीद एवं परिवहन विभाग के निदेशक केदार पासवान, उपनिदेशक मुजतबा अहमद, कार्यपालक अभियंता रामानंद राम, सेक्शन पदाधिकारी शोभा सिन्हा और ट्रांसपोर्टर आपूर्तिकर्ता डीएन सिंह शामिल हैं.

ये भी पढ़ें- शादी के खर्च के लिए महिला ने बैंक से निकाले पैसे, झपटमारों ने चंद सेकेंड में उड़ाया, देखें CCTV फुटेज

वारंट जारी
उपनिदेशक मुजतबा अहमद कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे. उनके खिलाफ कोर्ट ने सजा सुनाते हुए वारंट जारी किया है. अदालत ने 19 फरवरी को अभियोजन और बचाव की ओर से दलील सुनने के बाद फैसले की तिथि निर्धारित की थी.

रांचीः 22 साल पुराने अलकतरा घोटाला मामले में संयुक्त बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन सहित सात आरोपियों को कोर्ट ने दोषी ठहराया है. उन्हें पांच-पांच साल की सजा सुनाई. साथ ही 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

कोर्ट परिसर में पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन

अलकतरा घोटाला
बता दें कि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्र की अदालत ने सजा सुनाई है. 1. 57 करोड़ रुपये के इस अलकतरा घोटाले मामले में जिन आरोपियों पर फैसला आया उनमें संयुक्त बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री मो. इलियास हुसैन, उनके सचिव सहाबुद्दीन बेक, खरीद एवं परिवहन विभाग के निदेशक केदार पासवान, उपनिदेशक मुजतबा अहमद, कार्यपालक अभियंता रामानंद राम, सेक्शन पदाधिकारी शोभा सिन्हा और ट्रांसपोर्टर आपूर्तिकर्ता डीएन सिंह शामिल हैं.

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वारंट जारी
उपनिदेशक मुजतबा अहमद कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे. उनके खिलाफ कोर्ट ने सजा सुनाते हुए वारंट जारी किया है. अदालत ने 19 फरवरी को अभियोजन और बचाव की ओर से दलील सुनने के बाद फैसले की तिथि निर्धारित की थी.

Intro:विजुअलः इलियास हुसैन. पूर्व मंत्री. विजुअलः कोर्ट का रांचीः 22 साल पुराने अलकतरा घोटाला मामले में संयुक्त बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन सहित सात आरोपियों को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 5-5 साल की सजा सुनाई. साथ ही जुर्माना लगाया. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने सजा सुनाई. 1. 57 करोड रुपए के इस अलकतरा घोटाले मामले में जिन आरोपियों पर फैसला आना है उनमें संयुक्त बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री मो. इलियास हुसैन, उनके सचिव सहाबुद्दीन बेक, खरीद एवं परिवहन विभाग का निदेशक केदार पासवान,उपनिदेशक मुजतबा अहमद, कार्यपालक अभियंता रामानंद राम, शेक्सन पदाधिकारी शोभा सिन्हा और ट्रांसपोर्टर आपूर्तिकर्ता डीएन सिंह शामिल हैं. उपनिदेशक मुजतबा अहमद कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे. उनके खिलाफ कोर्ट ने सजा सुनाते हुए वारंट जारी किया है. अदालत ने 19 फरवरी को अभियोजन और बचाव की ओर से दलील सुनने के बाद फैसले की तिथि निर्धारित की थी.


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