रांचीः 22 साल पुराने अलकतरा घोटाला मामले में संयुक्त बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन सहित सात आरोपियों को कोर्ट ने दोषी ठहराया है. उन्हें पांच-पांच साल की सजा सुनाई. साथ ही 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
अलकतरा घोटाला
बता दें कि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्र की अदालत ने सजा सुनाई है. 1. 57 करोड़ रुपये के इस अलकतरा घोटाले मामले में जिन आरोपियों पर फैसला आया उनमें संयुक्त बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री मो. इलियास हुसैन, उनके सचिव सहाबुद्दीन बेक, खरीद एवं परिवहन विभाग के निदेशक केदार पासवान, उपनिदेशक मुजतबा अहमद, कार्यपालक अभियंता रामानंद राम, सेक्शन पदाधिकारी शोभा सिन्हा और ट्रांसपोर्टर आपूर्तिकर्ता डीएन सिंह शामिल हैं.
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वारंट जारी
उपनिदेशक मुजतबा अहमद कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे. उनके खिलाफ कोर्ट ने सजा सुनाते हुए वारंट जारी किया है. अदालत ने 19 फरवरी को अभियोजन और बचाव की ओर से दलील सुनने के बाद फैसले की तिथि निर्धारित की थी.