रांचीः पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के खिलाफ सिविल कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है. एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत बंधु तिर्की के खिलाफ आरोप गठित किया है. आचार संहिता उल्लंघन मामले में अदालत में बंधु तिर्की का मामला चल रहा है.
आपको बता दें कि वर्ष 2018 में अनगड़ा प्रखंड के एक स्कूल के मैदान में झाविमो का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. कार्यक्रम में अपने भाषण के दौरान बंधु तिर्की ने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को छत्तीसगढ़िया कह कर संबोधित किया था. वहीं आपत्तिजनक भाषण करते हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को नाभि पर तीर मारने की भी बात कही थी.
इस मामले को लेकर अनगड़ा के अंचल अधिकारी ने बंधु तिर्की के आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था. वहीं बंधु तिर्की पर भड़काऊ भाषण देने का भी आरोप लगाया गया था. इसी मामले को लेकर एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने बंधु तिर्की के खिलाफ आरोप गठित किया है.
पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के खिलाफ आरोपों का गठन, आचार संहिता उल्लंघन और भड़काऊ भाषण देने का आरोप
पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के खिलाफ कोर्ट मे आरोपों का गठन किया है. मामला आचार संहिता उल्लंघन और भड़काऊ भाषण देने से जुड़ा है.
रांचीः पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के खिलाफ सिविल कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है. एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत बंधु तिर्की के खिलाफ आरोप गठित किया है. आचार संहिता उल्लंघन मामले में अदालत में बंधु तिर्की का मामला चल रहा है.
आपको बता दें कि वर्ष 2018 में अनगड़ा प्रखंड के एक स्कूल के मैदान में झाविमो का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. कार्यक्रम में अपने भाषण के दौरान बंधु तिर्की ने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को छत्तीसगढ़िया कह कर संबोधित किया था. वहीं आपत्तिजनक भाषण करते हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को नाभि पर तीर मारने की भी बात कही थी.
इस मामले को लेकर अनगड़ा के अंचल अधिकारी ने बंधु तिर्की के आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था. वहीं बंधु तिर्की पर भड़काऊ भाषण देने का भी आरोप लगाया गया था. इसी मामले को लेकर एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने बंधु तिर्की के खिलाफ आरोप गठित किया है.