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झारखंड में खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर बैठक, 15 नवंबर से होगी योजना की शुरुआत - Food security scheme news

राज्य में 15 नवंबर से राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया जाएगा. इसे लेकर शनिवार को उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में बैठक की गई. जिसमें उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार की एक अलग योजना है.

Food security scheme will start from 15 November in ranchi
खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर बैठक
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Published : Sep 19, 2020, 10:26 PM IST

रांची: राज्य में खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग ने 15 नवंबर से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया जाएगा. इसको लेकर शनिवार को उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित की गई. जिसमें उपायुक्त छवि रंजन ने बताया कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को झारखंड राज्य मंत्रिमंडल ने 8 सितंबर 2020 को मंजूरी दी है. यह राज्य सरकार की एक अलग योजना है. जिसमें प्रति लाभुक 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाएगा. इस नई झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में लगभग 15 लाख लोग आच्छादित किए जाएंगे. रांची जिले में इस योजना के तहत लाभुकों की संख्या 132514 होगी.

30 सितंबर तक किया जा सकता है आवेदन

झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड के माध्यम से किए जा सकते हैं. उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि त्रुटिरहित आवेदन प्राप्ति के लिए प्रयास करें और ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन विभागीय पोर्टल पर अपलोड करें. सभी पात्र लोग झारखंड खाद्य सुरक्षा अधिनियम में नामांकित होने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड माध्यम से राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए विभागीय पोर्टल www.aahar.jharkhand.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है.

मानकों को ध्यान में रखकर करें लाभुकों का चयन

उपायुक्त ने कहा कि योजना के तहत लाभुकों का चयन समावेशन और अपवर्जन मानकों को ध्यान में रखकर करें. परिवार में महिला मुखिया के चयन को ही प्राथमिकता दें और मुखिया की जन्मतिथि की जानकारी आवश्यक रुप से लें. उन्होंने निर्धारित लक्ष्य से दोगुना संख्या में आवेदकों की प्राथमिकता सूची प्रारूप तैयार करने का निर्देश दिया है. जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले आवेदकों को वरीयता प्रदान की जा सकेगी.

बिचौलिए को हावी न होने दे

उपायुक्त ने सभी बीडीओ और सीओ को कहा कि योजना में बिचैलिये किसी तरह से हावी न हो इसका खास ख्याल रखें. इस महत्वपूर्ण योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए पंचायत और वार्ड स्तर पर सभी कार्यदिवस के साथ-साथ एक दिन 24 नवंबर 2020 को विशेष अभियान दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया है. इस अवसर पर फाॅर्म जमा करने के लिए अलग-अलग काउंटर लगाने और लोगों को इस बात की जानकारी देने कि आवेदन के साथ क्या-क्या दस्तावेज जरुरी है कि व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने सभी बीडीओ और सीओ को अपने स्तर से योजना के प्रचार प्रसार और मॉनिटरिंग का आदेश दिया है.

ये भी देखें-बीजेपी सांसद ने केंद्र से की पलामू में सोलर पावर प्लांट लगाने की मांग, कहा- लोग मोबाइल भी नहीं कर पा रहे चार्ज

आवेदन की जांच कराएं

उपायुक्त ने कहा कि योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की जांच करायें ताकि सुपात्र लोगों को लाभ मिल सके. जांच के लिए उपायुक्त ने आंगनबाड़ी सेविका, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, पंचायत सेवक, जनसेवक, रोजगार सेवक को कार्य में लगाने का निर्देश दिया है. उन्होंने एसडीओ रांची और बुंडू को संबंधित बीडीओ से बात कर रेगुलर माॅनिटरिंग करने का निर्देश दिया है.

झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना के मुख्य बिंदु

  1. इस योजना के तहत जिले के गरीब लोगों को सरकार ने अनुदानित दर पर प्रतिमाह प्रति लाभुक 5 किलोग्राम खाद्यान्न एक रूपया प्रति किलोग्राम दिया जाएगा.
  2. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीक 30 नवंबर तक निर्धारित की गई है.
  3. 1 से 10 अक्टूबर तक प्राप्त आवेदनों की सुपात्रता की जांच की जानी है.
  4. प्राप्त आवेदनों की सुपात्रता की जांच 10 अक्टूबर तक कर लिए जाने के बाद प्रासंगिक संकल्प के दिशा निर्देश के आलोक में प्रारूप प्राथमिकता सूची का प्रकाशन 11 से 15 अक्टूबर तक किया जाएगा.
  5. प्रारूप प्राथमिकता की सूची के प्रकाशन के बाद 15 से 21 अक्टूबर तक आपत्तियों के आमंत्रण के लिए समय अवधि निर्धारित की गई है.
  6. आपत्ति निष्पादन की अवधि 21 से 31 अक्टूबर तक निर्धारित किया गया है.
  7. प्राथमिकता सूची का अंतिम प्रकाशन की अवधि 01 से 10 नवंबर तक निर्धारित किया गया है.

झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत सुपात्र लाभुकों की प्राथमिकता सूची इन मानकों के आधार पर क्रमवार तैयार की जाएगी.

  1. आदिम जनजाति परिवार
  2. विधवा/परित्यक्ता/ट्रांसजेंडर
  3. 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति
  4. कैंसर/एड्स/कुष्ठ/अन्य असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति
  5. अकेले रहने वाले, वृद्ध/बुजुर्ग व्यक्ति/एकल परिवार
  6. अनुसूचित जनजाति
  7. अनुसूचित जाति
  8. अन्य

इस योजना के तहत किसी एक श्रेणी के अंतर्गत सुपात्र आवेदकों को उनकी जन्मतिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले आवेदकों को पारस्परिक प्राथमिकता देते हुए तय की जाएगी.

रांची: राज्य में खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग ने 15 नवंबर से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया जाएगा. इसको लेकर शनिवार को उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित की गई. जिसमें उपायुक्त छवि रंजन ने बताया कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को झारखंड राज्य मंत्रिमंडल ने 8 सितंबर 2020 को मंजूरी दी है. यह राज्य सरकार की एक अलग योजना है. जिसमें प्रति लाभुक 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाएगा. इस नई झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में लगभग 15 लाख लोग आच्छादित किए जाएंगे. रांची जिले में इस योजना के तहत लाभुकों की संख्या 132514 होगी.

30 सितंबर तक किया जा सकता है आवेदन

झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड के माध्यम से किए जा सकते हैं. उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि त्रुटिरहित आवेदन प्राप्ति के लिए प्रयास करें और ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन विभागीय पोर्टल पर अपलोड करें. सभी पात्र लोग झारखंड खाद्य सुरक्षा अधिनियम में नामांकित होने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड माध्यम से राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए विभागीय पोर्टल www.aahar.jharkhand.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है.

मानकों को ध्यान में रखकर करें लाभुकों का चयन

उपायुक्त ने कहा कि योजना के तहत लाभुकों का चयन समावेशन और अपवर्जन मानकों को ध्यान में रखकर करें. परिवार में महिला मुखिया के चयन को ही प्राथमिकता दें और मुखिया की जन्मतिथि की जानकारी आवश्यक रुप से लें. उन्होंने निर्धारित लक्ष्य से दोगुना संख्या में आवेदकों की प्राथमिकता सूची प्रारूप तैयार करने का निर्देश दिया है. जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले आवेदकों को वरीयता प्रदान की जा सकेगी.

बिचौलिए को हावी न होने दे

उपायुक्त ने सभी बीडीओ और सीओ को कहा कि योजना में बिचैलिये किसी तरह से हावी न हो इसका खास ख्याल रखें. इस महत्वपूर्ण योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए पंचायत और वार्ड स्तर पर सभी कार्यदिवस के साथ-साथ एक दिन 24 नवंबर 2020 को विशेष अभियान दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया है. इस अवसर पर फाॅर्म जमा करने के लिए अलग-अलग काउंटर लगाने और लोगों को इस बात की जानकारी देने कि आवेदन के साथ क्या-क्या दस्तावेज जरुरी है कि व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने सभी बीडीओ और सीओ को अपने स्तर से योजना के प्रचार प्रसार और मॉनिटरिंग का आदेश दिया है.

ये भी देखें-बीजेपी सांसद ने केंद्र से की पलामू में सोलर पावर प्लांट लगाने की मांग, कहा- लोग मोबाइल भी नहीं कर पा रहे चार्ज

आवेदन की जांच कराएं

उपायुक्त ने कहा कि योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की जांच करायें ताकि सुपात्र लोगों को लाभ मिल सके. जांच के लिए उपायुक्त ने आंगनबाड़ी सेविका, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, पंचायत सेवक, जनसेवक, रोजगार सेवक को कार्य में लगाने का निर्देश दिया है. उन्होंने एसडीओ रांची और बुंडू को संबंधित बीडीओ से बात कर रेगुलर माॅनिटरिंग करने का निर्देश दिया है.

झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना के मुख्य बिंदु

  1. इस योजना के तहत जिले के गरीब लोगों को सरकार ने अनुदानित दर पर प्रतिमाह प्रति लाभुक 5 किलोग्राम खाद्यान्न एक रूपया प्रति किलोग्राम दिया जाएगा.
  2. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीक 30 नवंबर तक निर्धारित की गई है.
  3. 1 से 10 अक्टूबर तक प्राप्त आवेदनों की सुपात्रता की जांच की जानी है.
  4. प्राप्त आवेदनों की सुपात्रता की जांच 10 अक्टूबर तक कर लिए जाने के बाद प्रासंगिक संकल्प के दिशा निर्देश के आलोक में प्रारूप प्राथमिकता सूची का प्रकाशन 11 से 15 अक्टूबर तक किया जाएगा.
  5. प्रारूप प्राथमिकता की सूची के प्रकाशन के बाद 15 से 21 अक्टूबर तक आपत्तियों के आमंत्रण के लिए समय अवधि निर्धारित की गई है.
  6. आपत्ति निष्पादन की अवधि 21 से 31 अक्टूबर तक निर्धारित किया गया है.
  7. प्राथमिकता सूची का अंतिम प्रकाशन की अवधि 01 से 10 नवंबर तक निर्धारित किया गया है.

झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत सुपात्र लाभुकों की प्राथमिकता सूची इन मानकों के आधार पर क्रमवार तैयार की जाएगी.

  1. आदिम जनजाति परिवार
  2. विधवा/परित्यक्ता/ट्रांसजेंडर
  3. 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति
  4. कैंसर/एड्स/कुष्ठ/अन्य असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति
  5. अकेले रहने वाले, वृद्ध/बुजुर्ग व्यक्ति/एकल परिवार
  6. अनुसूचित जनजाति
  7. अनुसूचित जाति
  8. अन्य

इस योजना के तहत किसी एक श्रेणी के अंतर्गत सुपात्र आवेदकों को उनकी जन्मतिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले आवेदकों को पारस्परिक प्राथमिकता देते हुए तय की जाएगी.

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