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सरकारी अफसरों पर FIR की तत्काल देनी होगी रिपोर्ट, गृह विभाग ने जारी किया आदेश - डीजीपी केएन चौबे

झारखंड सरकार अब अपने आला अफसरों की कार्यशैली पर नजर रखेगी. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को इस संबंध में पत्र भेजा है.

झारखंड मंत्रालय
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Published : Aug 9, 2019, 1:48 AM IST

रांची: झारखंड सरकार ने अपने आला अफसरों की कार्यशैली पर नजर रखने की कवायद शुरू कर दी है. इसके तहत आला अफसरों पर एफआईआर होने पर पुलिस को तत्काल इसकी जानकारी सरकार और संबंधित विभाग को देनी होगी. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. गृह सचिव के आदेश के बाद डीजीपी कमलनयन चौबे ने इस संबंध में सभी जिलों के एसपी, रोल एसपी, जैप, आईआरबी के कमांडेंट को इस संबंध में आदेश जारी किया है.

क्या है आदेश में
गृह विभाग के आदेश पर राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को भेजे पत्र में लिखा है कि राज्य के वरीय अधिकारियों के खिलाफ जब भी आपराधिक मामला दर्ज हो तो इस संबंध में पूरे तथ्यों से सरकार और विभाग को अविलंब अवगत कराएं.

आदेश का अनुपालन
आदेश में जिक्र है कि आपराधिक मामला दर्ज होने पर इसकी सूचना पूरी तथ्यों के साथ आरोपी अधिकारी के नियंत्री पदाधिकारी, सरकार और विभाग को देना होगा. डीजीपी ने अपने आदेश में लिखा है कि जिलों के एसपी गृह विभाग के आदेश की जानकारी सभी अनुसंधानकर्ता और सुपरविजन करने वाले पदाधिकारियों को भी दें, ताकि आदेश का अनुपालन हो सके.

ये भी पढ़ें- रांची में गुलगुलिया गैंग की तीन महिला चोर गिरफ्तार, रेकी कर वारदातों को देती थी अंजाम

कैसे अफसरों की कार्यशैली पर होगी नजर
आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद भी कई बार अधिकारियों को प्रमोशन का लाभ तक मिल जाता है. लेकिन अब पुलिस के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसके आधार पर विभाग के स्तर पर भी फैसला लिया जाएगा. किसी भी सरकारी पदाधिकारी के खिलाफ एफआईआर होने पर तत्काल इसकी जानकारी विभाग के सचिव को दी जाएगी. पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर होने पर तत्काल इसकी सूचना डीजीपी और गृह विभाग को दी जाएगी.

रांची: झारखंड सरकार ने अपने आला अफसरों की कार्यशैली पर नजर रखने की कवायद शुरू कर दी है. इसके तहत आला अफसरों पर एफआईआर होने पर पुलिस को तत्काल इसकी जानकारी सरकार और संबंधित विभाग को देनी होगी. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. गृह सचिव के आदेश के बाद डीजीपी कमलनयन चौबे ने इस संबंध में सभी जिलों के एसपी, रोल एसपी, जैप, आईआरबी के कमांडेंट को इस संबंध में आदेश जारी किया है.

क्या है आदेश में
गृह विभाग के आदेश पर राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को भेजे पत्र में लिखा है कि राज्य के वरीय अधिकारियों के खिलाफ जब भी आपराधिक मामला दर्ज हो तो इस संबंध में पूरे तथ्यों से सरकार और विभाग को अविलंब अवगत कराएं.

आदेश का अनुपालन
आदेश में जिक्र है कि आपराधिक मामला दर्ज होने पर इसकी सूचना पूरी तथ्यों के साथ आरोपी अधिकारी के नियंत्री पदाधिकारी, सरकार और विभाग को देना होगा. डीजीपी ने अपने आदेश में लिखा है कि जिलों के एसपी गृह विभाग के आदेश की जानकारी सभी अनुसंधानकर्ता और सुपरविजन करने वाले पदाधिकारियों को भी दें, ताकि आदेश का अनुपालन हो सके.

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कैसे अफसरों की कार्यशैली पर होगी नजर
आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद भी कई बार अधिकारियों को प्रमोशन का लाभ तक मिल जाता है. लेकिन अब पुलिस के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसके आधार पर विभाग के स्तर पर भी फैसला लिया जाएगा. किसी भी सरकारी पदाधिकारी के खिलाफ एफआईआर होने पर तत्काल इसकी जानकारी विभाग के सचिव को दी जाएगी. पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर होने पर तत्काल इसकी सूचना डीजीपी और गृह विभाग को दी जाएगी.

Intro:सरकारी अफसरों पर FIR की तत्काल देनी होगी रिपोर्ट , गृह विभाग ने जारी किया आदेश



रांची।
झारखंड सरकार ने अपने आला अफसरों की कार्यशैली पर नजर रखने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत आला अफसरों पर एफआईआर होने पर पुलिस को तत्काल इसकी जानकारी सरकार और संबंधित विभाग को देनी होगी। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। गृह सचिव के आदेश के बाद डीजीपी कमलनयन चौबे ने इस संबंध में सभी जिलों के एसपी, रोल एसपी, जैप, आईआरबी के कमांडेंट को इस संबंध में आदेश जारी किया है।

क्या है आदेश में

गृह विभाग के आदेश पर राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को भेजे पत्र में लिखा है कि राज्य के वरीय अधिकारियों के खिलाफ जब भी आपराधिक मामला दर्ज हो तो इस संबंध में पूरे तथ्यों से सरकार व विभाग को अविलंब अवगत कराएं। आदेश में जिक्र है कि आपराधिक मामला दर्ज होने पर इसकी सूचना पूरी तथ्यों के साथ आरोपी अधिकारी के नियंत्री पदाधिकारी , सरकार व विभाग को देना होगा। डीजीपी ने अपने आदेश में लिखा है कि जिलों के एसपी गृह विभाग के आदेश की जानकारी सभी अनुसंधानकर्ता व सुपरविजन करने वाले पदाधिकारियों को भी दें, ताकि आदेश का अनुपालन हो सके।

कैसे अफसरों की कार्यशैली पर होगी नजर

आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद भी कई बार अधिकारियों को प्रमोशन का लाभ तक मिल जाता है। लेकिन अब पुलिस के द्वारा अब जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसके आधार पर विभाग के स्तर पर भी फैसला लिया जाएगा। किसी भी सरकारी पदाधिकारी के खिलाफ एफआईआर होने पर तत्काल इसकी जानकारी विभाग के सचिव को दी जाएगी, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर होने पर तत्काल इसकी सूचना डीजीपी व गृह विभाग को दी जाएगी।Body:2Conclusion:3
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