रांचीः निर्दलीय विधायक सरयू राय के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने रांची के डोरंडा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है. स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव के विजय वर्मा के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है. पूरा मामला कोरोना प्रोत्साहन राशि से जुड़ा हुआ है.
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत प्राथमिकीः सरयू राय के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत कांड संख्या 105/22 और धारा 409 , 379, 411, 120B, 420 के तहत उनपर मामला दर्ज किया गया है.
क्या है मामलाः गौरतलब है कि पूर्व मंत्री और निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कुछ दिन पहले राज्य के स्वास्थ्यमंत्री बन्ना गुप्ता और उनके मंत्री कोषांग के करीब 60 लोगों को गलत तरीके से कोरोना प्रोत्साहन राशि देने का आरोप लगाया था. इस मामले को लेकर सरयू राय की तरफ से कुछ कागजात भी सामने लाए गए थे. स्वास्थ्य विभाग का आरोप है कि किसी कर्मचारी की मिलीभगत से सरयू राय ने स्वास्थ्य विभाग से अनऑफिशियल तरीके से कागजात गायब करवाए थे. विभाग का आरोप है कि ऐसी सूचनाएं सिर्फ आरटीआई के तहत ही दी जा सकती हैं, लेकिन मामले में किसी तरह की आरटीआई दाखिल नहीं की गई थी. इसलिए यह पूरा मामला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है.
विधायक सरयू राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के उल्लंघन का मामला
पूर्व मंत्री और निर्दलीय विधायक सरयू राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है.
रांचीः निर्दलीय विधायक सरयू राय के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने रांची के डोरंडा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है. स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव के विजय वर्मा के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है. पूरा मामला कोरोना प्रोत्साहन राशि से जुड़ा हुआ है.
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत प्राथमिकीः सरयू राय के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत कांड संख्या 105/22 और धारा 409 , 379, 411, 120B, 420 के तहत उनपर मामला दर्ज किया गया है.
क्या है मामलाः गौरतलब है कि पूर्व मंत्री और निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कुछ दिन पहले राज्य के स्वास्थ्यमंत्री बन्ना गुप्ता और उनके मंत्री कोषांग के करीब 60 लोगों को गलत तरीके से कोरोना प्रोत्साहन राशि देने का आरोप लगाया था. इस मामले को लेकर सरयू राय की तरफ से कुछ कागजात भी सामने लाए गए थे. स्वास्थ्य विभाग का आरोप है कि किसी कर्मचारी की मिलीभगत से सरयू राय ने स्वास्थ्य विभाग से अनऑफिशियल तरीके से कागजात गायब करवाए थे. विभाग का आरोप है कि ऐसी सूचनाएं सिर्फ आरटीआई के तहत ही दी जा सकती हैं, लेकिन मामले में किसी तरह की आरटीआई दाखिल नहीं की गई थी. इसलिए यह पूरा मामला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है.