रांची: 34 वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपी बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश आर मुखोपाध्याय की अदालत में हुई. अदालत ने एसीबी से जवाब मांगा और कहा कि बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी.
आरोपी पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में एसीबी ने गिरफ्तार कर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया था. इस मामले में बंधु तिर्की जेल की चारदीवारी में बंद है. पूर्व मंत्री बंधु तिर्की आय से अधिक संपत्ति मामले में रांची सिविल कोर्ट में हाजिरी लगाने पहुंचे थे. जहां से एसीबी के टीम ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद बंधु तिर्की से एसीबी की टीम ने घंटों पूछताछ की. जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को रांची सिविल कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
ये भी देखें- रांची: निगम कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, आम जनता के काम होंगे बाधित
बता दें कि पूर्व मंत्री बंधु तिर्की 2011 में हुए राष्ट्रीय खेल के खेल सामग्री खरीदने का ठेका देने में अनियमितता और गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था. बंधु तिर्की पर आरोप है कि उन्होंने खेल सामग्री खरीदने में लगभग 28 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की है. जिसके कारण राज्य को करोड़ो रुपए का नुकसान हुआ है. वहीं इस मामले की जांच एसीबी की टीम कर रही है.