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एक अप्रैल 2022 से बंद हो जाएगा डीआरडीए, 500 अनुबंध कर्मियों पर मंडराया रोजगार का संकट

झारखंड के सभी जिलों में एक अप्रैल 2022 से केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित डीआरडीए स्कीम बंद हो जाएगी. सरकार के इस फैसले के बाद डीआरडीए में अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों के रोजगार पर संकट उत्पन्न हो गया है.

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एक अप्रैल से बंद होगा DRDA
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Published : Nov 8, 2021, 11:46 AM IST

रांची: राज्य के सभी जिलाें में एक अप्रैल 2022 से केंद्र सरकार की ओर से प्रायाेजित डीआरडीए (District Rural Development Agency) स्कीम काम करना बंद कर देगा. केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग की ओर से झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग काे इस निर्णय से अवगत करा दिया गया है.

ये भी पढ़ें- सीएम हेमंत सोरेन ने ननिहाल में मनाया सोहराय, ढोल-मांदर की थाप पर धातकीडीह में भांजे का स्वागत

बेरोजगार हो जाएंगे कर्मी

केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग के इस फैसले के बाद डीआरडीए में अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी. हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये सुझाव दिया गया है कि डीआरडीए में जो कर्मचारी या अधिकारी प्रतिनियुक्ति के आधार हैं पर उनको उनके पैतृक विभाग वापस भेज दिया जाएगा. जबकि कार्यरत अन्य कर्मियों को किसी दूसरे विभाग में समायोजित किया जा सकता है.

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एक अप्रैल से बंद होगा डीआरडीए

जिला परिषद या जिला पंचायत में होगा मर्ज

केंद्र ने सलाह दी है कि डीआरडीए काे बंद करके उन्हें जिला परिषद या जिला पंचायत में मर्ज कर दिया जाए. साथ ही अन्य कर्मचारियों को दूसरे संबंधित विभाग में भेजा जाए. इसके बावजूद कोई कर्मचारी बच जाते हैं तो उन्हें मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण एनएसएपी जैसी योजनाओं में भेज दिया जाए. केंद्र ने कहा है कि डीआरडीए स्कीम को 31 मार्च तक 2022 तक ऑडिट करना है. ऑडिट के बाद शेष राशि को जिला पंचायत या जिला परिषद जहां भी संभव होगा वहीं मर्ज किया जाएगा.

रांची: राज्य के सभी जिलाें में एक अप्रैल 2022 से केंद्र सरकार की ओर से प्रायाेजित डीआरडीए (District Rural Development Agency) स्कीम काम करना बंद कर देगा. केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग की ओर से झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग काे इस निर्णय से अवगत करा दिया गया है.

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बेरोजगार हो जाएंगे कर्मी

केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग के इस फैसले के बाद डीआरडीए में अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी. हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये सुझाव दिया गया है कि डीआरडीए में जो कर्मचारी या अधिकारी प्रतिनियुक्ति के आधार हैं पर उनको उनके पैतृक विभाग वापस भेज दिया जाएगा. जबकि कार्यरत अन्य कर्मियों को किसी दूसरे विभाग में समायोजित किया जा सकता है.

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एक अप्रैल से बंद होगा डीआरडीए

जिला परिषद या जिला पंचायत में होगा मर्ज

केंद्र ने सलाह दी है कि डीआरडीए काे बंद करके उन्हें जिला परिषद या जिला पंचायत में मर्ज कर दिया जाए. साथ ही अन्य कर्मचारियों को दूसरे संबंधित विभाग में भेजा जाए. इसके बावजूद कोई कर्मचारी बच जाते हैं तो उन्हें मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण एनएसएपी जैसी योजनाओं में भेज दिया जाए. केंद्र ने कहा है कि डीआरडीए स्कीम को 31 मार्च तक 2022 तक ऑडिट करना है. ऑडिट के बाद शेष राशि को जिला पंचायत या जिला परिषद जहां भी संभव होगा वहीं मर्ज किया जाएगा.

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