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चारा घोटालाः डोरंडा कोषागार मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट में बचाव पक्ष ने पेश की दलील - सीबीआई स्पेशल कोर्ट में बचाव पक्ष ने दी दलील

चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस मामले में अब बचाव पक्ष की ओर से दलील पेश की जा रही है.

Defense arguments in CBI Special Court in Doranda Treasury case of fodder scam
Defense arguments in CBI Special Court in Doranda Treasury case of fodder scam
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Published : Sep 21, 2021, 9:06 PM IST

रांचीः डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े चारा कांड संख्या आरसी 47ए/96 मामले में बचाव पक्ष की ओर से दलीलें रखी जा रही है. मंगलवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में मामले के तीन आरोपियों सुशील कुमार सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा और नारायण रंजन की ओर से उनके अधिवक्ता ने दलीलें रखी. तीनों ने बहस के दौरान अपने आप को मामले में निर्दोष बताया.

इसे भी पढ़ें- चारा घोटालाः डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू प्रसाद के वकील आज से करेंगे बहस, सीबीआई की विशेष अदालत में चल रही सुनवाई


डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले के इस मामले में अब तक 15 आरोपियों की ओर से बहस पूरी कर ली गयी है. बहस के दौरान सीबीआई की विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह अदालत में मौजूद रहे. मामले में अगली सुनवाई की तारीख 23 सितंबर निर्धारित की गयी है.

इससे पहले गुरुवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में तीन आपूर्तिकर्ताओं की ओर से बहस की गई. इसमें अशोक कुमार यादव, सुलेखा देवी और रवि नंदन प्रसाद सिन्हा का नाम शामिल है. अन्य दोनों आरोपियों की ओर से कहा गया कि हमलोग भाड़े का वाहन लेकर माल की आपूर्ति करते थे. ट्रक का नंबर फर्जी है, इसका पता नहीं चला था.


चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ. आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, डॉ. केएम प्रसाद, डॉ. गौरी शंकर प्रसाद समेत 108 आरोपी मुकदमा का सामना कर रहे हैं. सीबीआई ने प्रारंभ में 170 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें लालू प्रसाद यादव समेत 147 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किया गया था. इस मामले में सुनवाई के दौरान अब तक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र समेत 37 आरोपियों का निधन हो चुका है.

रांचीः डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े चारा कांड संख्या आरसी 47ए/96 मामले में बचाव पक्ष की ओर से दलीलें रखी जा रही है. मंगलवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में मामले के तीन आरोपियों सुशील कुमार सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा और नारायण रंजन की ओर से उनके अधिवक्ता ने दलीलें रखी. तीनों ने बहस के दौरान अपने आप को मामले में निर्दोष बताया.

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डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले के इस मामले में अब तक 15 आरोपियों की ओर से बहस पूरी कर ली गयी है. बहस के दौरान सीबीआई की विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह अदालत में मौजूद रहे. मामले में अगली सुनवाई की तारीख 23 सितंबर निर्धारित की गयी है.

इससे पहले गुरुवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में तीन आपूर्तिकर्ताओं की ओर से बहस की गई. इसमें अशोक कुमार यादव, सुलेखा देवी और रवि नंदन प्रसाद सिन्हा का नाम शामिल है. अन्य दोनों आरोपियों की ओर से कहा गया कि हमलोग भाड़े का वाहन लेकर माल की आपूर्ति करते थे. ट्रक का नंबर फर्जी है, इसका पता नहीं चला था.


चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ. आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, डॉ. केएम प्रसाद, डॉ. गौरी शंकर प्रसाद समेत 108 आरोपी मुकदमा का सामना कर रहे हैं. सीबीआई ने प्रारंभ में 170 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें लालू प्रसाद यादव समेत 147 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किया गया था. इस मामले में सुनवाई के दौरान अब तक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र समेत 37 आरोपियों का निधन हो चुका है.

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