रांची: देवघर के साइबर अपराध के आरोपी अशोक मंडल और आर्यन कुमार को झारखंड हाई कोर्ट से राहत दी गई है. अदालत ने दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद दोनों पक्षों को सुनते हुए उनकी हिरासत अवधि को देखकर उन्हें जमानत दी है. उन्हें 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने और सुनवाई में सहयोग करने की शर्त पर बेल दिया है.
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अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद और उनकी हिरासत की अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत दी है. अदालत ने दोनों आरोपियों को 10-10 हजार के निजी मुचलके भरने और सुनवाई के दौरान सहयोग करने की शर्त पर बेल दिया है.
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खाते से उड़ा लेते थे पैसे
बता दें कि दोनों आरोपी लोगों से फोन पर ओटीपी मांग कर उनका पैसा उनके खाता से उड़ा ले रहे थे. इसी मामले में देवघर के साइबर थाना में इन पर मामला दर्ज किया गया है. उसी मामले में दोनों अपनी जमानत याचिका झारखंड हाई कोर्ट में दायर की. उस याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें बेल दिया है.