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रांची: साइबर अपराध के आरोपियों को झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत - देवघर के साइबर अपराध के आरोपियों को बेल

साइबर अपराध के आरोपी अशोक मंडल और आर्यन कुमार को झारखंड हाई कोर्ट से राहत दी गई है. बता दें कि देवघर के दोनों अपराधियों को अदालत ने 10-10 हजार के निजी मुचलके भरने और सुनवाई के दौरान सहयोग करने की शर्त पर बेल दिया है.

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झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Jun 12, 2020, 1:56 AM IST

रांची: देवघर के साइबर अपराध के आरोपी अशोक मंडल और आर्यन कुमार को झारखंड हाई कोर्ट से राहत दी गई है. अदालत ने दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद दोनों पक्षों को सुनते हुए उनकी हिरासत अवधि को देखकर उन्हें जमानत दी है. उन्हें 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने और सुनवाई में सहयोग करने की शर्त पर बेल दिया है.

देखें पूरी खबर
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई
हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में याचिकाकर्ता अशोक मंडल और आर्यन कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मामले में सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता रवि प्रकाश ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

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अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद और उनकी हिरासत की अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत दी है. अदालत ने दोनों आरोपियों को 10-10 हजार के निजी मुचलके भरने और सुनवाई के दौरान सहयोग करने की शर्त पर बेल दिया है.

ये भी पढ़ें- राजधानी एक्सप्रेस में धराया अफीम तस्कर, रांची पुलिस की इनपुट पर जीआरपी को मिली सफलता

खाते से उड़ा लेते थे पैसे
बता दें कि दोनों आरोपी लोगों से फोन पर ओटीपी मांग कर उनका पैसा उनके खाता से उड़ा ले रहे थे. इसी मामले में देवघर के साइबर थाना में इन पर मामला दर्ज किया गया है. उसी मामले में दोनों अपनी जमानत याचिका झारखंड हाई कोर्ट में दायर की. उस याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें बेल दिया है.

रांची: देवघर के साइबर अपराध के आरोपी अशोक मंडल और आर्यन कुमार को झारखंड हाई कोर्ट से राहत दी गई है. अदालत ने दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद दोनों पक्षों को सुनते हुए उनकी हिरासत अवधि को देखकर उन्हें जमानत दी है. उन्हें 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने और सुनवाई में सहयोग करने की शर्त पर बेल दिया है.

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाईहाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में याचिकाकर्ता अशोक मंडल और आर्यन कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मामले में सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता रवि प्रकाश ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

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अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद और उनकी हिरासत की अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत दी है. अदालत ने दोनों आरोपियों को 10-10 हजार के निजी मुचलके भरने और सुनवाई के दौरान सहयोग करने की शर्त पर बेल दिया है.

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खाते से उड़ा लेते थे पैसे
बता दें कि दोनों आरोपी लोगों से फोन पर ओटीपी मांग कर उनका पैसा उनके खाता से उड़ा ले रहे थे. इसी मामले में देवघर के साइबर थाना में इन पर मामला दर्ज किया गया है. उसी मामले में दोनों अपनी जमानत याचिका झारखंड हाई कोर्ट में दायर की. उस याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें बेल दिया है.

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