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युवती के साथ 8 सालों तक CRPF जवान मिटाता रहा हवस, कोर्ट ने 12 साल की सुनाई सजा

रांची में कोर्ट ने गुरुवार को सीआरपीएफ के जवान को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में दोषी पाया. कोर्ट ने उसे 12 साल की सजा सुनाई है और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है.

रांची सिविल कोर्ट
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Published : Aug 8, 2019, 9:06 PM IST

रांची: सीआरपीएफ के जवान पंचानंद अहिर को शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने के मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया है. मामले में रांची सिविल कोर्ट में पोस्को के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने दोषी ठहराते हुए 12 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषी को 10 महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा.

देखें पूरी खबर

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों की गवाही कराई गई है, तो वहीं बचाव पक्ष की ओर से कुल 6 गवाहों की गवाही कराई गई. दोनों पक्षों की गवाही को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 12 साल की सजा सुनाई है

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क्या था मामला
दरअसल, यह मामला इटकी थाना के कांड संख्या 18/16 से जुड़ा है. सीआरपीएफ का जवान पंचानंद अहिर पीड़िता के साथ 2008 से 2016 तक शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा. पीड़िता जब शादी के लिए उस पर दबाव बनाने लगी तब वह शादी से मुकर गया. जिसके बाद मामले को लेकर पीड़िता ने इटकी थाना में केस दर्ज कराया. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 12 साल की सजा सुनाई है साथ ही आरोपी को होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया है.

रांची: सीआरपीएफ के जवान पंचानंद अहिर को शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने के मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया है. मामले में रांची सिविल कोर्ट में पोस्को के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने दोषी ठहराते हुए 12 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषी को 10 महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा.

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मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों की गवाही कराई गई है, तो वहीं बचाव पक्ष की ओर से कुल 6 गवाहों की गवाही कराई गई. दोनों पक्षों की गवाही को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 12 साल की सजा सुनाई है

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क्या था मामला
दरअसल, यह मामला इटकी थाना के कांड संख्या 18/16 से जुड़ा है. सीआरपीएफ का जवान पंचानंद अहिर पीड़िता के साथ 2008 से 2016 तक शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा. पीड़िता जब शादी के लिए उस पर दबाव बनाने लगी तब वह शादी से मुकर गया. जिसके बाद मामले को लेकर पीड़िता ने इटकी थाना में केस दर्ज कराया. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 12 साल की सजा सुनाई है साथ ही आरोपी को होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया है.

Intro:रांची
बाइट-- विशेष लोक अभियोजक अशोक राय

सीआरपीएफ के जवान पंचानंद अहिर को शादी झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में रांची सिविल कोर्ट के पोस्को के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने दोषी ठहराते हुए 12 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना का सजा सुनाया है जुर्माना की राशि नहीं देने पर तोषीको 10 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों की गवाही कराई गई तो ही बचाव पक्ष की ओर से कुल 6 गवाहों की गवाही कराई गई दोनों पक्षों की गवाही को सुनने के उपरांत अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 12 साल का सजा सुनाया है


Body:दरअसल यह मामला इटकी थाना कांड संख्या 18/16 से जुड़ा है सीआरपीएफ का जवान पंचानंद अहिर पीड़िता के साथ 2008 से 2016 तक शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा पीड़िता जब शादी के लिए आरोपी पर दबाव बनाया तो वह शादी से मुकर गया मामले को लेकर पीड़िता ने इटकी की थाना में मामला दर्ज कराया। मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 12 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया


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