रांची: नाबालिक को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के आरोप में छोटू लोहरा को स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया. मामले के आरोपी को आईपीसी की धारा 376 के तहत 7 साल की सजा और 366a के तहत 7 साल की सजा मिली सुनाई गई है, जबकि पोक्सो-6 में 10 साल की सजा का फैसला सुनाया है. वहीं कुल 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोषी को डेढ़ साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी, मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 5 गवाहों की गवाही हुई. तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराया है.
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दरअसल, मामला अनगड़ा थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है जब 15 वर्ष के नाबालिक अपने घर से 500 मीटर दूर पानी लेने गई थी उसी दौरान छोटू लोहरा उसे 2 दिनों तक सिकिदिरी जंगल में बंधक बनाकर रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं घटना की जानकारी किसी को नहीं देने को लेकर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दिया. इस घटना की जानकारी पीड़िता ने अपने घरवालों को दी जिसके बाद अनगड़ा थाना में मामला दर्ज कराया गया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 5 गवाहों की गवाही कराई गई जिसके आधार पर आरोपी को पोक्सो के विशेष अदालत ने दोषी पाया है.