रांची: झारखंड के संविदा पर नियुक्त डॉक्टर को उम्र सीमा में छूट नहीं दी जा सकती है. सरकार के दलील पर अदालत ने अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए डॉ. अमित कुमार की याचिका को खारिज कर दिया है. संविदा पर नियुक्त डॉक्टर अमित कुमार ने उम्र सीमा में छूट की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. उसी पर अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए सरकार की दलील पर संतुष्टि जताते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.
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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में संविदा पर नियुक्त डॉ. अमित कुमार और अन्य ने राज्य में नियमित डॉक्टर की नियुक्ति में उम्र सीमा की छूट की मांग को लेकर याचिका दायर की थी. अदालत ने पूर्व में मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी. आज फिर अदालत में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकार के जवाब पर अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि सरकार के नियम के अनुसार संविदा पर नियुक्त डॉक्टरों को नियमित नियुक्ति में उम्र सीमा की छूट नहीं दी जा सकती है. सरकार की इस जवाब पर अदालत ने अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.