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झारखंड में थूका तो होगी 6 महीने की सजा, तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध

झारखंड में तंबाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 6 महीने के जेल की सजा होगी. यहां-वहां थूकने से कोरोना वायरस के साथ-साथ दूसरी बीमारी फैलने फैलने का भी गंभीर खतरा है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी ने एक आदेश जारी करते हुए सारे तंबाकू पदार्थों को बैन कर दिया है.

punishment for spitting
थूकने पर जेल
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Published : Apr 22, 2020, 2:34 PM IST

Updated : Apr 22, 2020, 4:31 PM IST

रांची: वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को रोकने के मकसद से सरकार ने राज्यभर में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने निर्देश दिया है कि पूरे राज्य में सार्वजानिक जगहों पर सभी तरह के तम्बाकू उत्पादों और सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटका और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग पर पूर्ण रुप से प्रतिबंधित रहेगा.

थूकना संचारी रोग के फैलने का प्रमुख कारण

कुलकर्णी ने बताया कि पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटका खाकर इधर-उधर थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है. इसलिए सार्वजानिक जगहों पर तंबाकू पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है. उन्होंने बताया कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है. थूकना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है.

ये भी पढ़ें- सिमडेगा में 6 जमातियों पर FIR, 14 दिनों से पहचान छिपाकर रह रहे थे

तंबाकू सेवन करने वालों की प्रवृति यत्र-तत्र थूकने की होती है. थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी जैसे कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है. सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने और उल्लंघन करने पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. साथ ही सभी सरकारी और गैर सरकारी परिसरों में उक्त आशय का बोर्ड लगवाने के निर्देश दिया है.

सभी जिलों के उपायुक्तों ने तंबाकू मुक्त किया क्षेत्र

राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के आलोक में झारखंड के सभी 24 जिलों के उपायुक्तों ने पूर्व में ही अपने-अपने जिले में सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों और परिसर में तंबाकू सेवन पर प्रतिबंध लगाते हुए तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है.

ये भी पढ़ें- SPECIAL: लॉकडाउन में जानिए बीड़ी मजदूरों की लाचारी, आखिर कौन लेगा इनकी सुध

बता दें कि कोरोना संक्रमण को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दिया है. इससे बचाव के लिए झारखंड सहित पूरे देश में जहां लॉकडाउन किया गया है वहीं कई तरह के दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं. झारखंड में तम्बाकू नियंत्रण हेतु राज्य सरकार की तकनीकी सहयोग संस्थान सोसिओ इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलोपमेंट सोसाइटी (सीड्स) के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्र ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत आदेश का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे राज्य में तंबाकू सेवन में कमी आएगी साथ ही कोरोना जैसी महामारी फैलने का खतरा भी कम होगा.

तंबाकू सेवन करने वालों में आई कमी: WHO

दीपक मिश्र ने बताया कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के प्रकाशित GATS 2 के सर्वे में झारखंड में तंबाकू सेवन करने वालों में कमी आई है, यह आंकड़ा विगत 7-8 सालों में 50.1 फीसदी से घट कर 38.9 फीसदी हो गया है. जिसमें चबाने वाले तंबाकू सेवन करने वालों का प्रतिशत 34.5 है. अभी जिलों में उक्त आदेश का अनुपालन होने से राज्य में तंबाकू सेवन के प्रतिशत में और कमी आएगी.

रांची: वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को रोकने के मकसद से सरकार ने राज्यभर में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने निर्देश दिया है कि पूरे राज्य में सार्वजानिक जगहों पर सभी तरह के तम्बाकू उत्पादों और सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटका और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग पर पूर्ण रुप से प्रतिबंधित रहेगा.

थूकना संचारी रोग के फैलने का प्रमुख कारण

कुलकर्णी ने बताया कि पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटका खाकर इधर-उधर थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है. इसलिए सार्वजानिक जगहों पर तंबाकू पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है. उन्होंने बताया कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है. थूकना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है.

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तंबाकू सेवन करने वालों की प्रवृति यत्र-तत्र थूकने की होती है. थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी जैसे कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है. सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने और उल्लंघन करने पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. साथ ही सभी सरकारी और गैर सरकारी परिसरों में उक्त आशय का बोर्ड लगवाने के निर्देश दिया है.

सभी जिलों के उपायुक्तों ने तंबाकू मुक्त किया क्षेत्र

राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के आलोक में झारखंड के सभी 24 जिलों के उपायुक्तों ने पूर्व में ही अपने-अपने जिले में सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों और परिसर में तंबाकू सेवन पर प्रतिबंध लगाते हुए तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है.

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बता दें कि कोरोना संक्रमण को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दिया है. इससे बचाव के लिए झारखंड सहित पूरे देश में जहां लॉकडाउन किया गया है वहीं कई तरह के दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं. झारखंड में तम्बाकू नियंत्रण हेतु राज्य सरकार की तकनीकी सहयोग संस्थान सोसिओ इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलोपमेंट सोसाइटी (सीड्स) के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्र ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत आदेश का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे राज्य में तंबाकू सेवन में कमी आएगी साथ ही कोरोना जैसी महामारी फैलने का खतरा भी कम होगा.

तंबाकू सेवन करने वालों में आई कमी: WHO

दीपक मिश्र ने बताया कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के प्रकाशित GATS 2 के सर्वे में झारखंड में तंबाकू सेवन करने वालों में कमी आई है, यह आंकड़ा विगत 7-8 सालों में 50.1 फीसदी से घट कर 38.9 फीसदी हो गया है. जिसमें चबाने वाले तंबाकू सेवन करने वालों का प्रतिशत 34.5 है. अभी जिलों में उक्त आदेश का अनुपालन होने से राज्य में तंबाकू सेवन के प्रतिशत में और कमी आएगी.

Last Updated : Apr 22, 2020, 4:31 PM IST
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