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हेमंत सोरेन के खनन पट्टा, शेल कंपनी से जुड़ा मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, 10 जून को हो सकती है सुनवाई - Jharkhand news

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का खनन पट्टा और शेल कंपनी से जुड़ा मामला में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. इस पर 10 जून को सुनवाई हो सकती है.

cm hemant soren challenge mining lease case
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Published : Jun 9, 2022, 8:49 PM IST

Updated : Jun 9, 2022, 9:32 PM IST

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का खनन पट्टा और शेल कंपनी से जुड़ा मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. इन दोनों मामले में झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. सर्वोच्च अदालत से शीघ्र मामले की सुनवाई की गुहार लगाई गई है. कल मामले पर विस्तृत सुनवाई हो सकती है.

ये भी पढ़ें: HC ने कहा- खनन पट्टा और शेल कंपनी मामले में PIL सुनवाई योग्य, जेएमएम और बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज और शेल कंपनियों से संबंधित याचिका दायर की थी. इसके खिलाफ राज्य सरकार की ओर से पूर्व में यह कहते हुए कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. कहा गया था कि मेंटेनेबिलिटी पर कोर्ट ने सुनवाई नहीं की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को याचिका के इस बिंदू पर सुनवाई करने का निर्देश दिया था.

झारखंड हाई कोर्ट ने इस बिंदु पर सुनवाई के बाद याचिका को सुनवाई योग्य बताते हुए विस्तृत सुनवाई के लिए निर्देश दिया है. हाई कोर्ट के इसी आदेश को फिर राज्य सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. हाई कोर्ट में मामले की विस्तृत सुनवाई कल होनी है. वहीं राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका दायर की गई है. सुप्रीम कोर्ट में 10 जून को सुनवाई हो सकती है.

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का खनन पट्टा और शेल कंपनी से जुड़ा मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. इन दोनों मामले में झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. सर्वोच्च अदालत से शीघ्र मामले की सुनवाई की गुहार लगाई गई है. कल मामले पर विस्तृत सुनवाई हो सकती है.

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याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज और शेल कंपनियों से संबंधित याचिका दायर की थी. इसके खिलाफ राज्य सरकार की ओर से पूर्व में यह कहते हुए कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. कहा गया था कि मेंटेनेबिलिटी पर कोर्ट ने सुनवाई नहीं की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को याचिका के इस बिंदू पर सुनवाई करने का निर्देश दिया था.

झारखंड हाई कोर्ट ने इस बिंदु पर सुनवाई के बाद याचिका को सुनवाई योग्य बताते हुए विस्तृत सुनवाई के लिए निर्देश दिया है. हाई कोर्ट के इसी आदेश को फिर राज्य सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. हाई कोर्ट में मामले की विस्तृत सुनवाई कल होनी है. वहीं राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका दायर की गई है. सुप्रीम कोर्ट में 10 जून को सुनवाई हो सकती है.

Last Updated : Jun 9, 2022, 9:32 PM IST
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