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मकसद था सुधरेंगे बच्चे, हालात बना रहा अपराधी !

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Published : Feb 20, 2020, 9:49 PM IST

Updated : Feb 20, 2020, 11:27 PM IST

रांची का बाल सुधार गृह अपराध करने वाले नाबालिग बच्चों को सुधारने के बजाय, जाने-अनजाने अपराध की दुनिया में धकेलने का बन रहा है कारण. जानिए क्या है वजह.

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रांची: डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह में क्षमता से दोगुने बाल किशोर बंदी रखे गए हैं. बाल सुधार गृह की क्षमता 110 बंदियों की है, जबकि अभी यहां पर 150 से ऊपर बंदी रह रहे हैं. सुधार गृह में बंदियों के लिए 10 कमरे बनाए गए हैं, हर कमरे की क्षमता सात बंदियों की है. वर्तमान में एक कमरे में 15 बंदियों को रखा जा रहा है.

देखें पूरी खबर

नहीं है मुकम्मल व्यवस्था

आलम ये है कि क्षमता से दोगुने बंदियों के कारण सोने, उठने-बैठने से लेकर खाने-पीने की भी दिक्कत होती है. सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ज्यादा भीड़ के कारण सुधार गृह में बच्चों की पढ़ाई-लिखाई चौपट हो गई है. जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो चाहकर भी नहीं पढ़ पाते हैं. न तो वातारण मिल पाता है और न ही संसाधन. सर्वांगीण विकास के लिए चलाए जा रहे पेंटिंग, हस्तशिल्प प्रशिक्षण आदि भी बंद हो गए हैं. पिछले दो साल से पुनर्वास के समस्त कार्यक्रम लगभग ठप पड़े हैं.

ये भी पढ़ें- रांची: सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ईटीवी भारत की पड़ताल, जानिए कितना सुरक्षित है सिविल कोर्ट

दो प्रमंडल के सात जिलों के लिए सिर्फ दो बाल सुधार गृह

रांची के बाल सुधार गृह में सात जिले के बंदियों को रखा जाता है. दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के चार जिले रांची, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी के बंदियों को तो यहां भेजा ही जाता है. पलामू प्रमंडल में बाल सुधार गृह नहीं होने के कारण पलामू, गढ़वा और लातेहार के बाल अपराधियों को भी डुमरदगा बाल सुधार गृह ही भेज दिया जाता है. जबकि नियम के मुताबिक हर जिले में बाल सुधार गृह होना चाहिए.

बच्चों पर पड़ रहा प्रभाव

16 साल से कम उम्र के वैसे बच्चे जो अपराध की दुनिया में कदम बढ़ा कर अपराधी प्रवृत्ति के बन जाते हैं. वैसे बच्चों को पुनर्वास के लिए बाल सुधार गृह में रखे जाने का प्रावधान है. लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का उल्लंघन कर 16 से 18 साल के वैसे बच्चे जो जघन्य अपराध कर कनविक्टेड हैं, उन्हें भी यहां के बच्चों के साथ ही रखा जा रहा है. कारण है सेफ्टी ऑफ प्लेस कैटेगरी के तहत बच्चों को रखने के लिए सरकार के पास अब तक कोई सुरक्षित जगह नहीं है. जिससे आपराधिक मनोवृति का प्रभाव कम उम्र और सामान्य अपराध वाले बच्चों पर पड़ रहा है.

ये भी पढ़ें- विद्वेष की राजनीति करने आए हैं मोहन भागवत, देश में गंगा-जमुनी तहजीब की है संस्कृति: कांग्रेस

डेढ़ सौ बच्चों में तीन शिक्षक

जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत प्रोविजन है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए. साथ ही इन्हें कौशलयुक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था होनी चाहिए. लेकिन यहां की व्यवस्था मुकम्मल नहीं है. शिक्षा के नाम पर मात्र तीन शिक्षक हैं, जबकि यहां लगभग डेढ़ सौ बच्चे रह रहे हैं. रहने की क्षमता से अधिक बच्चे हो जाने की वजह से पढ़ाई के लिए बनाए गए लाइब्रेरी को रहने की जगह में तब्दील कर दिया गया है.

ऑब्जर्वेशन होम से नारकोटिक्स मिलने की खबर

स्थानीय समाचार पत्रों में खबर आने पर झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि ऑब्जर्वेशन होम की देखरेख के लिए जो सरकार के पास कमेटी होती है वह कमेटी काम कर रही है या नहीं. अदालत ने पूछा कि ऑब्जर्वेशन होम की निरीक्षण करने वाली कमेटी की क्या स्थिति है. समय-समय पर जांच की जा रही है या नहीं. रिनपास के निदेशक सुभाष सोरेन ने भी कहा कि मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होने की वजह से बच्चे अपराधी प्रवृत्ति के बन जाते हैं.

ये भी पढ़ें- अभद्र टिप्पणी मामला: रघुवर दास के खिलाफ दर्ज मामले में सीएम हेमंत सोरेन का बयान लेगी पुलिस

बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़

बाल सुधार गृह में रह रहे बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए जुवेनाइल एक्ट बनाया गया है, ताकि बच्चे नादानी में किए अपराध की पुनरावृति न करें और अपनी नए जीवन की शुरूआत नए सिरे से कर सकें. लेकिन इसका उल्लंघन कर बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है.

रांची: डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह में क्षमता से दोगुने बाल किशोर बंदी रखे गए हैं. बाल सुधार गृह की क्षमता 110 बंदियों की है, जबकि अभी यहां पर 150 से ऊपर बंदी रह रहे हैं. सुधार गृह में बंदियों के लिए 10 कमरे बनाए गए हैं, हर कमरे की क्षमता सात बंदियों की है. वर्तमान में एक कमरे में 15 बंदियों को रखा जा रहा है.

देखें पूरी खबर

नहीं है मुकम्मल व्यवस्था

आलम ये है कि क्षमता से दोगुने बंदियों के कारण सोने, उठने-बैठने से लेकर खाने-पीने की भी दिक्कत होती है. सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ज्यादा भीड़ के कारण सुधार गृह में बच्चों की पढ़ाई-लिखाई चौपट हो गई है. जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो चाहकर भी नहीं पढ़ पाते हैं. न तो वातारण मिल पाता है और न ही संसाधन. सर्वांगीण विकास के लिए चलाए जा रहे पेंटिंग, हस्तशिल्प प्रशिक्षण आदि भी बंद हो गए हैं. पिछले दो साल से पुनर्वास के समस्त कार्यक्रम लगभग ठप पड़े हैं.

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दो प्रमंडल के सात जिलों के लिए सिर्फ दो बाल सुधार गृह

रांची के बाल सुधार गृह में सात जिले के बंदियों को रखा जाता है. दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के चार जिले रांची, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी के बंदियों को तो यहां भेजा ही जाता है. पलामू प्रमंडल में बाल सुधार गृह नहीं होने के कारण पलामू, गढ़वा और लातेहार के बाल अपराधियों को भी डुमरदगा बाल सुधार गृह ही भेज दिया जाता है. जबकि नियम के मुताबिक हर जिले में बाल सुधार गृह होना चाहिए.

बच्चों पर पड़ रहा प्रभाव

16 साल से कम उम्र के वैसे बच्चे जो अपराध की दुनिया में कदम बढ़ा कर अपराधी प्रवृत्ति के बन जाते हैं. वैसे बच्चों को पुनर्वास के लिए बाल सुधार गृह में रखे जाने का प्रावधान है. लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का उल्लंघन कर 16 से 18 साल के वैसे बच्चे जो जघन्य अपराध कर कनविक्टेड हैं, उन्हें भी यहां के बच्चों के साथ ही रखा जा रहा है. कारण है सेफ्टी ऑफ प्लेस कैटेगरी के तहत बच्चों को रखने के लिए सरकार के पास अब तक कोई सुरक्षित जगह नहीं है. जिससे आपराधिक मनोवृति का प्रभाव कम उम्र और सामान्य अपराध वाले बच्चों पर पड़ रहा है.

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डेढ़ सौ बच्चों में तीन शिक्षक

जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत प्रोविजन है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए. साथ ही इन्हें कौशलयुक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था होनी चाहिए. लेकिन यहां की व्यवस्था मुकम्मल नहीं है. शिक्षा के नाम पर मात्र तीन शिक्षक हैं, जबकि यहां लगभग डेढ़ सौ बच्चे रह रहे हैं. रहने की क्षमता से अधिक बच्चे हो जाने की वजह से पढ़ाई के लिए बनाए गए लाइब्रेरी को रहने की जगह में तब्दील कर दिया गया है.

ऑब्जर्वेशन होम से नारकोटिक्स मिलने की खबर

स्थानीय समाचार पत्रों में खबर आने पर झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि ऑब्जर्वेशन होम की देखरेख के लिए जो सरकार के पास कमेटी होती है वह कमेटी काम कर रही है या नहीं. अदालत ने पूछा कि ऑब्जर्वेशन होम की निरीक्षण करने वाली कमेटी की क्या स्थिति है. समय-समय पर जांच की जा रही है या नहीं. रिनपास के निदेशक सुभाष सोरेन ने भी कहा कि मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होने की वजह से बच्चे अपराधी प्रवृत्ति के बन जाते हैं.

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बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़

बाल सुधार गृह में रह रहे बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए जुवेनाइल एक्ट बनाया गया है, ताकि बच्चे नादानी में किए अपराध की पुनरावृति न करें और अपनी नए जीवन की शुरूआत नए सिरे से कर सकें. लेकिन इसका उल्लंघन कर बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है.

Last Updated : Feb 20, 2020, 11:27 PM IST
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