रांची: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय समाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले के खिलाफ रांची की निचली अदालत में धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाते हुए शिकायतवाद दर्ज किया गया है. रांची की निचली अदालत में अधिवक्ता हरेंद्र कुमार सिंह ने शिकायतवाद (संख्या- 6466/19) दायर किया है.
मामले की सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार गुड़िया की अदालत में हुई अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 फरवरी की तारीख निर्धारित की है. उस दिन शिकायतकर्ता का बयान शपथ पत्र दर्ज किया जाएगा. शिकायतकर्ता हरेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपने चुनावी भाषणों में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि विदेशों से काला धन लाएंगे. जिससे सभी भारतीय नागरिकों के खाते में 15-15 रुपए जमा हो जाएगा.
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साथ ही 3 सरकारी नौकरी का सृजन करने का भी वादा किया था. यह तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी शामिल था. नरेंद्र मोदी ने यह वादा जनता से 9 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के केंनकार में किया था और ऐसे भाषणों के बाद लोगों ने प्रचंड बहुमत से उन्हें जिताया. लेकिन अबतक ना तो भारतीय नागरिकों के खाते में 15 -15 लाख रुपए आए और ना ही नौकरी सृजन की गई.
रामदास अठावले भी निशाने पर
वहीं, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास अठावले ने 18 दिसंबर 2018 को महाराष्ट्र में भरोसा दिलाया था कि काला धन आने पर 15-15 लाख रुपए प्रत्येक भारतीय नागरिकों के खाते में जमा हो जाएगा. शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि 21 दिसंबर 2019 को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने भी एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि बीजेपी अपनी घोषणा में कहा था कि वह अडिग है. निश्चित रूप से विदेशों से काला धन आएगा और जनता के खाते पर 15-15 रुपए जमा हो जाएंगे.
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शिकायतकर्ता ने कहा कि इन तमाम चीजों को लेकर पीएमओ कार्यालय से आरटीआई भी मांगी गई. जिसमें जवाब आया कि यह आरटीआई 2005 के तहत नहीं आता है. नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने जो वादे किये उससे पूरा देश ठगा महसूस कर रहा है. लेकिन इन तमाम मुद्दों से सरकार भटक गई हैं. मुकदमा आईपीसी की धारा 415 और 420 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत दर्ज किया गया है.