रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आचार संहिता अनुच्छेद 14 के उल्लंघन और दुमका प्रत्याशी बसंत सोरेन की पत्नी पर आयकर अधिनियम का उल्लंघन मामले में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई है. जिसमें चुनाव आयोग संपर्क विभाग के प्रदेश सह संयोजक सुधीर श्रीवास्तव ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 27 अक्टुबर 2020 को दुमका उपचुनाव में अपने भाई बसंत सोरेन के प्रचार के दौरान खुलेआम कहा कि चुनाव के बाद भाजपाइयों को लाठी-डंडे से खदेड़ेंगें. एक राज्य के मुख्यमंत्री के इस तरह के बयान से न सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता बल्कि आम जनता भी भयभीत है.
उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 ने समानता के अधिकार दिया है. मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है वह न सिर्फ आपत्तिजनक है. बल्कि खुल्लम-खुल्ला आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के साथ-साथ भारतीय संविधान का अपमान भी है. एक संवैधानिक पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शायद पूरे राज्य के नहीं बल्कि केवल जेएमएम कार्यकर्ताओं के मुख्यमंत्री हैं. मुख्यमंत्री ने पद की गरिमा को तार-तार कर दिया है. उनका यह बयान एक गृह युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है. जिसका मुख्य कारण स्वयं मुख्यमंत्री होंगे. उन्होंने निर्वाचन पदाधिकारी से मांग किया है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ न सिर्फ चुनाव आचार संहिता का मामला दर्ज करने के लिए आदेश दिया जाए. बल्कि उनको पूरे चुनाव परिणाम तक दुमका और बेरमो क्षेत्र में प्रचार के लिए जाने से प्रतिबंधित किया जाए.
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इसके साथ ही उन्होंने दुमका विधानसभा उपचुनाव प्रत्यासी बसंत सोरेन द्वारा नामांकन प्रति के आधार पर उनकी पत्नी पर दो-दो पैन कार्ड रखने का भी आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि दो पैन कार्ड रखना आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 ए का उल्लंघन है. यह आयकर अधिनियम के तहत एक अपराध है, इस मामले में निर्वाचन पदाधिकारी से प्रत्याशी बसंत सोरेन का नामांकन तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की है. साथ ही आयकर अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है.