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दलबदल मामले में जारी नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बाबूलाल मरांडी, दायर की कैविएट याचिका - सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर

दलबदल मामले में नोटिस के बाद बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार गुप्ता और अधिवक्ता आरएन सहाय ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका के माध्यम से अदालत को बताया है कि दलबदल मामले से संबंधित जो भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में बाबूलाल मरांडी का पक्ष सुना जाए.

Babulal Marandi filed a petition
सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बाबूलाल मरांडी
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Published : Dec 23, 2020, 4:30 PM IST

रांची: दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी को विधानसभा स्पीकर की ओर से दिए गए नोटिस पर हाई कोर्ट से जो रोक लगाई गई है, उसी मामले में बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार गुप्ता और अधिवक्ता आरएन सहाय ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका के माध्यम से अदालत को बताया है कि दलबदल मामले से संबंधित जो भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में बाबूलाल मरांडी के लिए दायर की जाए उसमें बाबूलाल मरांडी का पक्ष सुना जाए. इसी आग्रह के साथ उन्होंने याचिका दायर की है.

देखिए पूरी खबर

ये भी पढ़ें: बाबूलाल के आरोपों का CM ने किया खंडन, कहा- गलत आरोप लगाकर बदनाम कर रही BJP

बता दें कि 17 दिसंबर को दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी को जो नोटिस दी गई थी उसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने तत्काल विधानसभा द्वारा दिए गए नोटिस पर रोक लगाते हुए विधानसभा को अपना जवाब पेश करने को कहा है. दलबदल के मामले में ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भूषण तिर्की और पूर्व विधायक राजकुमार यादव के शिकायत पर उन्हें फिर से दोबारा भी एक नोटिस जारी की गई है. उस नोटिस में विधानसभा अध्यक्ष फिर से बाबूलाल मरांडी से अपना पक्ष रखने को कहा है.

रांची: दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी को विधानसभा स्पीकर की ओर से दिए गए नोटिस पर हाई कोर्ट से जो रोक लगाई गई है, उसी मामले में बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार गुप्ता और अधिवक्ता आरएन सहाय ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका के माध्यम से अदालत को बताया है कि दलबदल मामले से संबंधित जो भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में बाबूलाल मरांडी के लिए दायर की जाए उसमें बाबूलाल मरांडी का पक्ष सुना जाए. इसी आग्रह के साथ उन्होंने याचिका दायर की है.

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बता दें कि 17 दिसंबर को दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी को जो नोटिस दी गई थी उसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने तत्काल विधानसभा द्वारा दिए गए नोटिस पर रोक लगाते हुए विधानसभा को अपना जवाब पेश करने को कहा है. दलबदल के मामले में ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भूषण तिर्की और पूर्व विधायक राजकुमार यादव के शिकायत पर उन्हें फिर से दोबारा भी एक नोटिस जारी की गई है. उस नोटिस में विधानसभा अध्यक्ष फिर से बाबूलाल मरांडी से अपना पक्ष रखने को कहा है.

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