रांची: अनलॉक 1.0 में शहरी इलाकों में ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, रिक्शा, टैक्सी आदि को चलाने की सरकार ने मंजूरी दे दी है. इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं. झारखंड परिवहन विभाग की ओर से ऑटो और टैक्सी चलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें फॉलो करना जरूरी है. शहर में इन निर्देशों की निगरानी के लिए उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और परिवहन पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है.
करीब 2 महीने से थमे ऑटो के पहिए मंगलवार को दौड़ने लगे. सरकार ने इनको सशर्त चलाने की छूट दी है. इससे लोगों को काफी सुविधा हो रही है. ऑटो चालकों ने कहा कि लंबे समय से परिचालन बंद था, जिससे हमलोगों को काफी समस्या उत्पन्न हो गई थी. फिलहाल सरकार की ओर से थोड़ी रियायत जरूर मिली है. गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है. सोशल डिस्टनसिंग, सेनेटाइजर, फेस मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है. ऑटो को समय-समय पर सेनेटाइज किया जा रहा है. बुकिंग के आधार पर ही सवारियों को बैठाया जा रहा है.
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वहीं, यात्रियों ने कहा कि ऑटो का परिचालन शुरू होने से हम लोगों को काफी सुविधा मिली है. जब ऑटो का परिचालन बंद था, तो एक जगह से दूसरी जगह में जाने में काफी परेशानी होती थी. हालांकि अब आसानी से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकेंगे. उन्होंने कहा कि खतरा तो है लेकिन सावधानी के साथ ऑटो में सफर कर रहे हैं. ऑटो रिक्शा में 2 पैसेंजर को ही बैठाया जा रहा है.
सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस
- ऑटो रिक्शा या टैंपो का व्यवसायिक वाहन श्रेणी में निबंधन होना जरूरी
- ट्रांसपोर्ट ऑफिस से निर्गत परमिट होना चाहिए
- परमिट को ही रूट पास माना जाएगा
- परमिट की एक कॉपी वाहन के आगे वाले शीशे पर चिपकानी जरूरी
- वाहनों को बीच रास्ते में रोककर सवारी नहीं बैठानी
- बुकिंग शेयरिंग बेसिस पर मान्य नहीं होगी
- चालक को फेस मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य
- वाहनों में स्प्रे सेनेटाइजर रखना जरूरी
- मैनुअल रिक्शा चालकों को स्प्रे सेनेटाइजर और फेस मास्क, ग्लव्स पहनना होगा
- नए यात्रियों के बैठने से पहले सीट को सेनेटाइज करना होगा
- मैनुअल रिक्शा चालकों को परमिट की आवश्यकता नहीं
- बुकिंग के मुताबिक ही परिचालन करेंगे मैनुअल रिक्शा चालक