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साइबर अपराध के आरोपियों को हाई कोर्ट से मिली बेल, जमानत की सुविधा देने का आदेश

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Published : Aug 26, 2020, 10:26 PM IST

झारखंह हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में याचिकाकर्ता मनोज मंडल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों पक्षों को उनकी हिरासत अवधि को देखकर उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

झारखंड हाई कोर्ट
झारखंड हाई कोर्ट

रांची: साइबर मामले के आरोपी मनोज मंडल और अन्य को हाई कोर्ट से राहत दी है. अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद दोनों पक्षों को सुनते हुए उनकी हिरासत अवधि को देखकर उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. उन्हें 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने और सुनवाई में सहयोग करने की शर्त पर बेल दिया गया है.

देखें पूरी खबर

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई

हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में याचिकाकर्ता मनोज मंडल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद और उनकी हिरासत की अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत की यह सुविधा उपलब्ध कराई है. अदालत ने दोनों आरोपियों को 10-10 हजार के निजी मुचलके भरने और सुनवाई के दौरान सहयोग करने के शर्त पर बेल दिया है.

इसे भी पढ़ें- गिरिडीह में आरजेडी नेता की हत्या, भाई ने निलंबित मुखिया पर लगाया आरोप

क्या था मामला

बता दें कि आरोपी आरोपी मनोज मंडल मोबाइल के जरिए लोगों से पैसे की ठगी करते थे. उसी मामले में उन्हें गिरफ्तार जेल भेज दिया गया था. निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज कर दी गई. उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें बेल दिया है.

रांची: साइबर मामले के आरोपी मनोज मंडल और अन्य को हाई कोर्ट से राहत दी है. अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद दोनों पक्षों को सुनते हुए उनकी हिरासत अवधि को देखकर उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. उन्हें 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने और सुनवाई में सहयोग करने की शर्त पर बेल दिया गया है.

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई

हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में याचिकाकर्ता मनोज मंडल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद और उनकी हिरासत की अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत की यह सुविधा उपलब्ध कराई है. अदालत ने दोनों आरोपियों को 10-10 हजार के निजी मुचलके भरने और सुनवाई के दौरान सहयोग करने के शर्त पर बेल दिया है.

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क्या था मामला

बता दें कि आरोपी आरोपी मनोज मंडल मोबाइल के जरिए लोगों से पैसे की ठगी करते थे. उसी मामले में उन्हें गिरफ्तार जेल भेज दिया गया था. निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज कर दी गई. उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें बेल दिया है.

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