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दो हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाई 4 लोगों को उम्रकैद, एक लेवी तो दूसरी प्रेम प्रसंग में की गई थी हत्या

रांची में दो अलग-अलग हत्या के मामले में कोर्ट ने चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही एक में 15-15 हजार रुपए और दूसरे में 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

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Published : Oct 2, 2019, 9:57 AM IST

सिविल कोर्ट रांची

रांची: अपर न्यायायुक्त केएम प्रसाद की अदालत ने खलील अंसारी हत्याकांड में दोषी दो अभियुक्त पप्पू सिंह उर्फ शैलेश सिंह और जितेंद्र सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 15-15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है.

खलील हत्याकांड में सजा

2016 का मामला
मामला खलारी थाना कांड संख्या 122/16 से जुड़ा है. मृतक रैक लोडिंग कार्य से जुड़ा था. लेवी नहीं देने पर अभियुक्तों ने नवंबर 2016 में अंधाधुंन फायरिंग कर खलील अंसारी की हत्या कर दी थी. मृतक की पत्नी नगमा परवीन ने पांच नवंबर 2016 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

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मामला संदेहास्पद
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, एक नवंबर 2016 को शाम पांच बजे कुछ लोग घर के अंदर आए और कहने लगे कि रैक लोडिंग करते हो, लेवी नहीं दोगे तो जान से मार देंगे. उसके बाद ही उसकी हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने 7 नवंबर 2016 को दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. वहीं इस मामले में मनोज शुक्ला, विकास तिवारी, गजानंद प्रसाद उर्फ गज्जू, दिलीप सिंह, श्याम लोहरा, कैलाश लोहरा की भूमिका संदेहास्पद मानते हुए अनुसंधान कर रही है.

देखें पूरी खबर

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युवक के शव को बैग में डालकर फेंका था

वहीं, दूसरी ओर प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या मामले में अपर न्यायायुक्त राजीव आनंद की अदालत ने दो अभियुक्त सीताराम पुरान और मदन पुरान को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दोनों को 20-20 हजार रुपए जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है.

जबरन ले गए थे साथ
मामला तमाड़ थाना क्षेत्र का है. अभियुक्तों ने रतन सिंह मुंडा की हत्या कर दी और शव को बैग में ठूंस कर जंगल में फेंक दिया था. 22 फरवरी 2018 को मृतक के पिता लखीराम मुंडा ने तमाड़ थाने में इसकी सूचना दी. पिता के अनुसार 16 फरवरी 2018 को शाम छह बजे रतन मुंडा कहीं बाहर जा रहा था तो उसके पिता ने जाने से मना किया. इसपर रतन मुंडा ने कहा कि वो पालना गांव जा रहा है. इसी बीच दोनों अभियुक्त आ धमके और गाली-गलौज करते हुए उसे अपने साथ ले गए.

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प्रेम प्रसंग में ली गई जान
अगले दिन से उसका मोबाइल बंद आने लगा. प्राथमिकी के अनुसार, पालना गांव की एक युवती के साथ रमेश मुंडा का प्रेम प्रसंग चल रहा था. युवती के पिता सीताराम पुरान इससे काफी नाराज थे. बदला लेने के लिए पहले तो युवती को मामा के घर भेज दिया. इसके बाद मदन पुरान के घर में ही उसकी हत्या कर दी.

रांची: अपर न्यायायुक्त केएम प्रसाद की अदालत ने खलील अंसारी हत्याकांड में दोषी दो अभियुक्त पप्पू सिंह उर्फ शैलेश सिंह और जितेंद्र सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 15-15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है.

खलील हत्याकांड में सजा

2016 का मामला
मामला खलारी थाना कांड संख्या 122/16 से जुड़ा है. मृतक रैक लोडिंग कार्य से जुड़ा था. लेवी नहीं देने पर अभियुक्तों ने नवंबर 2016 में अंधाधुंन फायरिंग कर खलील अंसारी की हत्या कर दी थी. मृतक की पत्नी नगमा परवीन ने पांच नवंबर 2016 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

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मामला संदेहास्पद
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, एक नवंबर 2016 को शाम पांच बजे कुछ लोग घर के अंदर आए और कहने लगे कि रैक लोडिंग करते हो, लेवी नहीं दोगे तो जान से मार देंगे. उसके बाद ही उसकी हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने 7 नवंबर 2016 को दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. वहीं इस मामले में मनोज शुक्ला, विकास तिवारी, गजानंद प्रसाद उर्फ गज्जू, दिलीप सिंह, श्याम लोहरा, कैलाश लोहरा की भूमिका संदेहास्पद मानते हुए अनुसंधान कर रही है.

देखें पूरी खबर

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युवक के शव को बैग में डालकर फेंका था

वहीं, दूसरी ओर प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या मामले में अपर न्यायायुक्त राजीव आनंद की अदालत ने दो अभियुक्त सीताराम पुरान और मदन पुरान को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दोनों को 20-20 हजार रुपए जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है.

जबरन ले गए थे साथ
मामला तमाड़ थाना क्षेत्र का है. अभियुक्तों ने रतन सिंह मुंडा की हत्या कर दी और शव को बैग में ठूंस कर जंगल में फेंक दिया था. 22 फरवरी 2018 को मृतक के पिता लखीराम मुंडा ने तमाड़ थाने में इसकी सूचना दी. पिता के अनुसार 16 फरवरी 2018 को शाम छह बजे रतन मुंडा कहीं बाहर जा रहा था तो उसके पिता ने जाने से मना किया. इसपर रतन मुंडा ने कहा कि वो पालना गांव जा रहा है. इसी बीच दोनों अभियुक्त आ धमके और गाली-गलौज करते हुए उसे अपने साथ ले गए.

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प्रेम प्रसंग में ली गई जान
अगले दिन से उसका मोबाइल बंद आने लगा. प्राथमिकी के अनुसार, पालना गांव की एक युवती के साथ रमेश मुंडा का प्रेम प्रसंग चल रहा था. युवती के पिता सीताराम पुरान इससे काफी नाराज थे. बदला लेने के लिए पहले तो युवती को मामा के घर भेज दिया. इसके बाद मदन पुरान के घर में ही उसकी हत्या कर दी.

Intro:
लेवी नहीं देने पर अभियक्तों ने खलील अंसारी की गोली मार कर दी थी हत्या, अदालत ने सुनाया उम्र कैद की सजा


 रांची

अपर न्यायायुक्त केएम प्रसाद की अदालत ने मंगलवार को खलील अंसारी हत्याकांड में दोषी पाये गए दो अभियुक्त पप्पु सिंह उर्फ शैलेश सिंह और जितेंद्र सिंह को उम्रकैद की सजा सुनायी है। साथ ही, 15-15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। Body:मामला खलारी थाना कांड संख्या 122/16 से जुड़ा है। मृतक रैक लोडिंग कार्य से जुड़ा था। लेवी नहीं देने पर अभियुक्तों ने नवंबर 2016 में अंधाधुंध गोली चला कर खलील अंसारी की हत्या कर दी थी। मृतक की पत्नी नगमा परवीन ने पांच नवंबर 2016 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार एक नवंबर 2016 को संध्या पांच बजे कुछ लोग घर के अंदर आये और कहने लगा कि रैक लोडिंग करते हो, लेवी नहीं दोगे तो जान मार देंगे। उसके  बाद ही उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 7 नवंबर 2016 को दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं, इस मामले में मनोज शुक्ला, विकास तिवारी, गजानंद प्रसाद उर्फ गज्जू, दिलीप सिंह, श्याम लोहरा, कैलाश लोहरा की भूमिका संदेहास्पद मानते हुए अनुसंधान कर रही है।Conclusion:
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