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धार्मिक उन्माद फैलाने के मामले में 23 आरोपियों के खिलाफ चलेगा मुकदमा

धार्मिक उन्माद फैलाकर समाज में विवाद पैदा करने के मामले में 23 लोगों पर मुकदमा चलेगा. गृह विभाग के आदेश में जिक्र है कि सीआरपीसी 196 के तहत धार्मिक वैमनस्यता (विवाद फैलाना) से संबंधित धाराओं में अभियोजन स्वीकृति जरूरी होती है. इन मामलों में पुलिस की जांच में आरोपियों की भूमिका पाई गई है.

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झारखंड मंत्रालय
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Published : Jan 15, 2020, 11:52 PM IST

रांची: धार्मिक उन्माद फैलाकर समाज में विवाद पैदा करने के मामले में 23 लोगों पर मुकदमा चलेगा. राज्य सरकार के गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग ने चतरा एसपी अखिलेश वी वारियर को पत्र भेजकर आरोपियों पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया है. विधि विभाग की सहमति के बाद आरोपियों के खिलाफ धारा 153 ए और 295 ए के तहत मुकदमा चलेगा.

कौन-कौन है आरोपी
गृह विभाग के आदेश के मुताबिक, मो शाबिर उर्फ शब्बू, मो निक्की उर्फ जाबिर, टिंकू मास्टर, मो संजर, मो राजन, टारजू उर्फ रेहान, मो शब्बू, मो सिब्बी, मो मुस्तकीम उर्फ अंजर, मो राजा उर्फ मो अब्दुल वहाब, मो इश्तेयाक, मो आरजू उर्फ इंतेखाब कादरी, मो जावेद हुसैन, मो सादिक उर्फ कल्लू, मो अशरफ, फलेंद्र साव, सैयद अजीमुद्दीन, राजकुमार भूईंया, अशोक भगत, तूफानी राय, सुरेंद्र साव, मुकुल भुईंया, धर्मेंद्र राणा पर मुकदमा चलेगा.

ये भी पढ़ें- इम्तियाज अंसारी हत्याकांड का खुलासा, तीन अपराधी गिरफ्तार

क्या है मामला
गृह विभाग के आदेश में जिक्र है कि सीआरपीसी 196 के तहत धार्मिक वैमनस्यता (विवाद फैलाना) से संबंधित धाराओं में अभियोजन स्वीकृति जरूरी होती है. इन मामलों में पुलिस की जांच में आरोपियों की भूमिका पाई गई है. ऐसे में सबूतों के आधार पर अभियोजन स्वीकृति दी गई है. यह पूरा मामला चतरा जिले से संबंधित है.

रांची: धार्मिक उन्माद फैलाकर समाज में विवाद पैदा करने के मामले में 23 लोगों पर मुकदमा चलेगा. राज्य सरकार के गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग ने चतरा एसपी अखिलेश वी वारियर को पत्र भेजकर आरोपियों पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया है. विधि विभाग की सहमति के बाद आरोपियों के खिलाफ धारा 153 ए और 295 ए के तहत मुकदमा चलेगा.

कौन-कौन है आरोपी
गृह विभाग के आदेश के मुताबिक, मो शाबिर उर्फ शब्बू, मो निक्की उर्फ जाबिर, टिंकू मास्टर, मो संजर, मो राजन, टारजू उर्फ रेहान, मो शब्बू, मो सिब्बी, मो मुस्तकीम उर्फ अंजर, मो राजा उर्फ मो अब्दुल वहाब, मो इश्तेयाक, मो आरजू उर्फ इंतेखाब कादरी, मो जावेद हुसैन, मो सादिक उर्फ कल्लू, मो अशरफ, फलेंद्र साव, सैयद अजीमुद्दीन, राजकुमार भूईंया, अशोक भगत, तूफानी राय, सुरेंद्र साव, मुकुल भुईंया, धर्मेंद्र राणा पर मुकदमा चलेगा.

ये भी पढ़ें- इम्तियाज अंसारी हत्याकांड का खुलासा, तीन अपराधी गिरफ्तार

क्या है मामला
गृह विभाग के आदेश में जिक्र है कि सीआरपीसी 196 के तहत धार्मिक वैमनस्यता (विवाद फैलाना) से संबंधित धाराओं में अभियोजन स्वीकृति जरूरी होती है. इन मामलों में पुलिस की जांच में आरोपियों की भूमिका पाई गई है. ऐसे में सबूतों के आधार पर अभियोजन स्वीकृति दी गई है. यह पूरा मामला चतरा जिले से संबंधित है.

Intro:रांची - धार्मिक उन्माद फैलाने के मामले में 23 आरोपियों के खिलाफ चलेगा मुकदमा

रांची।
धार्मिक उन्माद फैलाकर समाज में वैमनस्य फैलाने के मामले में 23 लोगों पर मुकदमा चलेगा। राज्य सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने चतरा एसपी अखिलेश वी वेरियर को पत्र भेजकर आरोपियों पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।विधि विभाग की सहमति के बाद आरोपियों के खिलाफ धारा 153 ए और 295 ए के तहत मुकदमा चलेगा।

कौन कौन है आरोपी
गृह विभाग के आदेश के मुताबिक, मो शाबिर उर्फ शब्बू, मो निक्की उर्फ जाबिर, टिंकू मास्टर, मो संजर, मो राजन, टारजू उर्फ रेहान, मो शब्बू, मो सिब्बी, मो मुस्तकीम उर्फ अंजर, मो राजा उर्फ मो अब्दुल वहाब, मो इश्तेयाक, मो आरजू उर्फ इंतेखाब कादरी, मो जावेद हुसैन, मो सादिक उर्फ कल्लू, मो अशरफ, फलेंद्र साव, सैयद अजीमुद्दीन, राजकुमार भूईंया, अशोक भगत, तूफानी राय, सुरेंद्र साव, मुकुल भुईंया, धर्मेंद्र राणा पर मुकदमा चलेगा।

क्या है मामला
गृह विभाग के आदेश में जिक्र है कि सीआरपीसी 196 के तहत धार्मिक वैमनस्यता से संबंधित धाराओं में अभियोजन स्वीकृति जरूरी होती है। इन मामलों में पुलिस की जांच में आरोपियों की भूमिका पायी गई है, ऐसे में सबूतों के आधार पर अभियोजन स्वीकृति दी गई है।यह पूरा मामला चतरा जिले से सम्बंधित है।Body:1Conclusion:2
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