रांची: राज्य सरकार की नियोजन नीति के अनुसार गुमला अनुसूचित जिले की श्रेणी में आता है. पूर्व में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट ने अनुसूचित जिले की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर फ्रेश नियुक्ति करने का आदेश दिया था. लिहाजा अब इस मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं की जा सकती है, यह कहते हुए अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया.
अदालत ने किया याचिका निष्पादित
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में गुमला जिले में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि जब पूरी पीठ ने सोनी कुमारी के मामले में यह आदेश दिया है कि 13 जिले की नियुक्तियों को रद्द किया जाता है और सरकार को फ्रेश नियुक्ति करने का आदेश दिया है. ऐसी स्थिति में अब इस मामले पर सुनवाई नहीं की जा सकती है. इसलिए अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया.
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बता दें की विनीता पांडे ने गुमला के हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में अंतिम चयन होने के बावजूद भी नियुक्ति नहीं किए जाने के कारण हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि, चूंकि इस मामले में फाइनल आदेश आ चुका है इसलिए मामले पर सुनवाई नहीं की जा सकती है. इसके बाद अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया.