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पलामू-छतरपुर नगर पंचायत क्षेत्र में बना कंटेनमेंट जोन, लोगों के प्रवेश और निकासी पर प्रतिबंध - पलामू के कंटेनमेंट जोन में लोगों के प्रवेश और निकासी पर प्रतिबंध

पलामू के छतरपुर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 के चिंहित स्थानों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया है. उपायुक्त शशि‍ रंजन ने जारी आदेश में कहा है कि कंटेनमेंट जोन के लिए चिंहित स्थानों में लोगों के प्रवेश और निकास को प्रतिबंधित किया गया है, ताकि इलाके में COVID-19 के प्रसार को रोका जा सके.

Containment zone formed in Chhatarpur Nagar Panchayat area
छतरपुर नगर पंचायत क्षेत्र में बना कंटेनमेंट जोन
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Published : Aug 26, 2020, 4:14 PM IST

पलामूः शहर छतरपुर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 के चिंहित स्थानों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया है. उपायुक्त शशि‍रंजन ने जारी आदेश में कहा है कि कंटेनमेंट जोन के लिए चिंहित स्थानों में लोगों के प्रवेश और निकास को प्रतिबंधित किया गया है, ताकि COVID-19 के प्रसार को रोका जा सके. उपायुक्त ने आदेश दिया है कि इंसीडेंट कमांडर के रूप में अधिसूचित प्रखंड विकास पदाधिकारी छतरपुर, एमएचए की ओर से जारी निर्देश के तहत कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत इस कार्य के लिए पूर्व से गठित कोषांगों के सहयोग से काम कराना सुनिश्चित करेंगे.

Containment zone formed in Chhatarpur Nagar Panchayat area
छतरपुर नगर पंचायत क्षेत्र में बना कंटेनमेंट जोन
इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम को कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले सभी घरों के सर्वेक्षण का कार्य ससमय करने और लक्षण से संबंधित सभी मामलों की जांच जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कंटेनमेंट जोन में शत प्रतिशत आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है. उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन का यथासंभव एक एंट्री/एग्जिट होगा. जोन के अंदर बाहर जाने वाले लोगों के नाम और उसके मोबाइल नंबर की प्रविष्टि की जाएगी.

ये भी पढ़ें- झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती, डॉक्टर की विशेष टीम करेगी इलाज

उपायुक्त ने कंटेनमेंट जोन में रह रहे सभी व्यक्तियों से अपील की है कि वो अपने घर में रहें. किसी भी परिस्थिति में कोई अन्य व्यक्ति का प्रवेश कंटेनमेंट जोन में निषेध होगा. जोन के अंतर्गत आने वाली दुकानें और निजी एवं सार्वजनिक संस्थाएं तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगी. कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत मरीजों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए 24x7 कंट्रोल रूम कार्यरत रहेगा. कंट्रोल रूम में 7909039920, 8809907915, 6203115615, 9304121805, 7004930642 एवं 6204747921 फोन नंबर्स पर बात की जा सकती है.

पलामूः शहर छतरपुर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 के चिंहित स्थानों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया है. उपायुक्त शशि‍रंजन ने जारी आदेश में कहा है कि कंटेनमेंट जोन के लिए चिंहित स्थानों में लोगों के प्रवेश और निकास को प्रतिबंधित किया गया है, ताकि COVID-19 के प्रसार को रोका जा सके. उपायुक्त ने आदेश दिया है कि इंसीडेंट कमांडर के रूप में अधिसूचित प्रखंड विकास पदाधिकारी छतरपुर, एमएचए की ओर से जारी निर्देश के तहत कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत इस कार्य के लिए पूर्व से गठित कोषांगों के सहयोग से काम कराना सुनिश्चित करेंगे.

Containment zone formed in Chhatarpur Nagar Panchayat area
छतरपुर नगर पंचायत क्षेत्र में बना कंटेनमेंट जोन
इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम को कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले सभी घरों के सर्वेक्षण का कार्य ससमय करने और लक्षण से संबंधित सभी मामलों की जांच जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कंटेनमेंट जोन में शत प्रतिशत आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है. उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन का यथासंभव एक एंट्री/एग्जिट होगा. जोन के अंदर बाहर जाने वाले लोगों के नाम और उसके मोबाइल नंबर की प्रविष्टि की जाएगी.

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उपायुक्त ने कंटेनमेंट जोन में रह रहे सभी व्यक्तियों से अपील की है कि वो अपने घर में रहें. किसी भी परिस्थिति में कोई अन्य व्यक्ति का प्रवेश कंटेनमेंट जोन में निषेध होगा. जोन के अंतर्गत आने वाली दुकानें और निजी एवं सार्वजनिक संस्थाएं तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगी. कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत मरीजों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए 24x7 कंट्रोल रूम कार्यरत रहेगा. कंट्रोल रूम में 7909039920, 8809907915, 6203115615, 9304121805, 7004930642 एवं 6204747921 फोन नंबर्स पर बात की जा सकती है.

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