पलामूः शहर छतरपुर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 के चिंहित स्थानों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया है. उपायुक्त शशिरंजन ने जारी आदेश में कहा है कि कंटेनमेंट जोन के लिए चिंहित स्थानों में लोगों के प्रवेश और निकास को प्रतिबंधित किया गया है, ताकि COVID-19 के प्रसार को रोका जा सके. उपायुक्त ने आदेश दिया है कि इंसीडेंट कमांडर के रूप में अधिसूचित प्रखंड विकास पदाधिकारी छतरपुर, एमएचए की ओर से जारी निर्देश के तहत कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत इस कार्य के लिए पूर्व से गठित कोषांगों के सहयोग से काम कराना सुनिश्चित करेंगे.
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उपायुक्त ने कंटेनमेंट जोन में रह रहे सभी व्यक्तियों से अपील की है कि वो अपने घर में रहें. किसी भी परिस्थिति में कोई अन्य व्यक्ति का प्रवेश कंटेनमेंट जोन में निषेध होगा. जोन के अंतर्गत आने वाली दुकानें और निजी एवं सार्वजनिक संस्थाएं तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगी. कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत मरीजों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए 24x7 कंट्रोल रूम कार्यरत रहेगा. कंट्रोल रूम में 7909039920, 8809907915, 6203115615, 9304121805, 7004930642 एवं 6204747921 फोन नंबर्स पर बात की जा सकती है.