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87 पेट्रोल पंप मालिकों को परिवहन विभाग का नोटिस, 15 दिन का दिया समय

जमशेदपुर जिला परिवहन विभाग प्रदूषण को लेकर काफी सतर्क दिख रहा है. जिला परिवहन पदाधिकारी के अनुसार जिले के 128 पेट्रोल पंपों में सिर्फ 41 पेट्रोल पंप पर प्रदूषण मापक यंत्र लगे हैं. शेष 87 पंप मालिकों को नोटिस भेज कर 15 दिन का समय दिया गया है.

notice to petrol pump owners
परिवहन विभाग का नोटिस
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Published : Jan 11, 2020, 7:09 PM IST

जमशेदपुर: जिला परिवहन विभाग ने शहर के 87 पेट्रोल पंप मालिकों को नोटिस भेजा है. इन पेट्रोल पंपों में अभी तक प्रदूषण मापक यंत्र स्थापित नहीं किया गया है. इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन ने बताया कि जिले में 128 पेट्रोल पंप हैं. लेकिन मात्र 41 पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण मापक यंत्र लगे हैं.

पूरी रिपोर्ट वीडियो में

परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि 87 पंप मालिकों ने अब तक प्रदूषण मापक यंत्र नहीं लगाया है. जबकि इन पेट्रोल पंप मालिकों को इसके लिए 30 अक्टूबर 2019 तक ही यह यंत्र स्थापित कर लेना था. इसलिए जिला परिवहन विभाग ने इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए पंप मालिकों को नोटिस भेजा है.

ये भी पढ़ें- पलामू में है महाभारत काल का अवशेष, 'भीम का चूल्हा' देखने हर साल मकर सक्रांति पर उमड़ती है लोगों की भीड़

नोटिस के अनुसार अगर वह 15 दिनों अंदर अपने पंपों में प्रदूषण मापक यंत्र नहीं लगाते हैं तो जिला परिवहन विभाग इन पेट्रोल पंप मालिकों पर कानूनी कार्रवाई करेगा. जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन ने बताया कि सड़क सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र नहीं होने पर दुपहिया, तिपहिया सहित सभी वाहनों पर ₹10000 जुर्माने का प्रावधान है. पेट्रोल पंप के मालिकों को इससे संबंधित जानकारी पहले ही दी जा चुकी है.

जमशेदपुर: जिला परिवहन विभाग ने शहर के 87 पेट्रोल पंप मालिकों को नोटिस भेजा है. इन पेट्रोल पंपों में अभी तक प्रदूषण मापक यंत्र स्थापित नहीं किया गया है. इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन ने बताया कि जिले में 128 पेट्रोल पंप हैं. लेकिन मात्र 41 पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण मापक यंत्र लगे हैं.

पूरी रिपोर्ट वीडियो में

परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि 87 पंप मालिकों ने अब तक प्रदूषण मापक यंत्र नहीं लगाया है. जबकि इन पेट्रोल पंप मालिकों को इसके लिए 30 अक्टूबर 2019 तक ही यह यंत्र स्थापित कर लेना था. इसलिए जिला परिवहन विभाग ने इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए पंप मालिकों को नोटिस भेजा है.

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नोटिस के अनुसार अगर वह 15 दिनों अंदर अपने पंपों में प्रदूषण मापक यंत्र नहीं लगाते हैं तो जिला परिवहन विभाग इन पेट्रोल पंप मालिकों पर कानूनी कार्रवाई करेगा. जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन ने बताया कि सड़क सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र नहीं होने पर दुपहिया, तिपहिया सहित सभी वाहनों पर ₹10000 जुर्माने का प्रावधान है. पेट्रोल पंप के मालिकों को इससे संबंधित जानकारी पहले ही दी जा चुकी है.

Intro:जमशेदपुर जिला परिवहन विभाग ने शहर के 87 पेट्रोल पंप मालिकों को नोटिस भेजा है इन पेट्रोल पंपों में अभी तक प्रदूषण मापक यंत्र स्थापित नहीं किया गया है।
इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन ने बताया कि जिले में 128 पेट्रोल पंप है। जिसमें 41 पेट्रोल पंप के मालिकों ने प्रदूषण मापक यंत्र स्थापित कर दिया है। जबकि 87 पंप मालिकों ने इस मामले में अभी तक पहल नहीं की है। जबकि इन पेट्रोल पंप मालिकों को इसके लिए 30 अक्टूबर 2019 प्रदूषण मापक यंत्र को स्थापित कर लेना था ।लेकिन इन लोगों ने अभी तक अपने पंपों में यह मशीन स्थापित नहीं किया है। इसलिए जिला परिवहन विभाग ने इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए इन पंप मालिकों को नोटिस भेजा है। इन पेट्रोल पंप मालिकों को 15 दिन का समय दिया गया है अगर 15 दिनों के भीतर अपने पंपों में प्रदूषण मापक यंत्र नहीं लगाते हैं तो जिला परिवहन विभाग इन पेट्रोल पंप मालिकों पर कानूनी कार्रवाई करेगा।



Body:जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन ने बताया कि सड़क सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र नहीं होने पर दुपहिया तिपहिया सहित सभी वाहनों पर ₹10000 जुर्माने का प्रावधान है। पेट्रोल पंप के मालिकों को इससे संबंधित जानकारी पहले ही दी जा चुकी है।
बाईट - दिनेश रंजन जिला परिवहन पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम


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