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जमशेदपुर: बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषियों को मिली सजा, रेल एसपी ने कहा- बड़ी कामयाबी

दुष्कर्म और हत्या मामले में जमशेदपुर न्यायालय ने दोषियों को सजा सुनायी है. मामला जुलाई 2019 का है, जब एक तीन वर्षीय बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म और हत्या कर दी गई थी. मामले में कोर्ट का फैसला आने पर रेल पुलिस ने खुशी जाहिर की है.

accused of molestation and murder got punishment
रेल एसपी
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Published : Jun 16, 2020, 7:41 AM IST

जमशेदपुर: टाटानगर रेलवे स्टेशन से अपहृत बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में न्यायालय ने दोषियों को सजा सुनाई. टाटानगर रेल एसपी ने कहा है कि यह रेल पुलिस की बड़ी कामयाबी है. इस घटना का अनुसंधान करने वाली टीम को प्रशस्ति पत्र दिलाया जाएगा. फैसला सुनाए जाने के बाद रेल पुलिस ने राहत की सांस ली है.

जानकारी देते रेल एसपी

ये भी पढ़ें-हॉर्स ट्रेंडिंग करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी हेमंत सरकार: कांग्रेस

बता दें कि 25-26 जुलाई 2019 की रात टाटानगर रेलवे स्टेशन से तीन वर्षीय बच्ची के अपहरण के मामले में उसकी मां ने टाटानगर रेल थाना में आरोपी मो. शेख उर्फ मोनू मंडल के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. जिसके बाद रेल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

वहीं, बच्ची के नहीं मिलने पर अनुसंधान के दौरान रिंकू साव और उसके साथी कैलाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान रिंकू साव ने बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या करने की बात को कबूलते हुए बच्ची के शव की जानकारी दी. रेल पुलिस ने इस मामले में न्यायालय को सारे सबूत दिए. जिसके बाद न्यायालय ने मुख्य आरोपी रिंकू साव को आजीवन कारावास, कैलाश को 7 साल की सजा और मो शेख उर्फ मोनू मंडल को 10 साल की सजा सुनाई.

जांच टीम को मिलेगा प्रशस्ति पत्र

न्यायालय के फैसला सुनाए जाने के बाद टाटानगर रेल एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि टाटानगर रेल पुलिस के लिए यह बड़ी कामयाबी है. रेल एसपी ने कहा कि पुराने जो भी आपराधिक मामले हैं, उनको भी साक्ष्य के साथ दोषियों को सजा दिलाई जाएगी. रेल एसपी ने बताया कि यह घटना रेल पुलिस के लिए चुनौती थी, जिसे टीम वर्क से अंजाम तक पहुंचाया गया. टीम में शामिल सभी सदस्यों को पुरस्कृत किया जाएगा और प्रशस्ति पत्र के लिए वरीय अधिकारियों को लिखा जाएगा.

जमशेदपुर: टाटानगर रेलवे स्टेशन से अपहृत बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में न्यायालय ने दोषियों को सजा सुनाई. टाटानगर रेल एसपी ने कहा है कि यह रेल पुलिस की बड़ी कामयाबी है. इस घटना का अनुसंधान करने वाली टीम को प्रशस्ति पत्र दिलाया जाएगा. फैसला सुनाए जाने के बाद रेल पुलिस ने राहत की सांस ली है.

जानकारी देते रेल एसपी

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बता दें कि 25-26 जुलाई 2019 की रात टाटानगर रेलवे स्टेशन से तीन वर्षीय बच्ची के अपहरण के मामले में उसकी मां ने टाटानगर रेल थाना में आरोपी मो. शेख उर्फ मोनू मंडल के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. जिसके बाद रेल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

वहीं, बच्ची के नहीं मिलने पर अनुसंधान के दौरान रिंकू साव और उसके साथी कैलाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान रिंकू साव ने बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या करने की बात को कबूलते हुए बच्ची के शव की जानकारी दी. रेल पुलिस ने इस मामले में न्यायालय को सारे सबूत दिए. जिसके बाद न्यायालय ने मुख्य आरोपी रिंकू साव को आजीवन कारावास, कैलाश को 7 साल की सजा और मो शेख उर्फ मोनू मंडल को 10 साल की सजा सुनाई.

जांच टीम को मिलेगा प्रशस्ति पत्र

न्यायालय के फैसला सुनाए जाने के बाद टाटानगर रेल एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि टाटानगर रेल पुलिस के लिए यह बड़ी कामयाबी है. रेल एसपी ने कहा कि पुराने जो भी आपराधिक मामले हैं, उनको भी साक्ष्य के साथ दोषियों को सजा दिलाई जाएगी. रेल एसपी ने बताया कि यह घटना रेल पुलिस के लिए चुनौती थी, जिसे टीम वर्क से अंजाम तक पहुंचाया गया. टीम में शामिल सभी सदस्यों को पुरस्कृत किया जाएगा और प्रशस्ति पत्र के लिए वरीय अधिकारियों को लिखा जाएगा.

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