ETV Bharat / city

हजारीबाग के बरही अनुमंडल में फिर से धारा 144 लागू , एसडीओ ने जारी किया गाइडलाइन

हजारीबाग के बरही अनुमंडल में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है. इसके तहत कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अनलॉक को आगामी 31 अक्टूबर तक विस्तारित किया गया है.

author img

By

Published : Oct 5, 2020, 4:26 PM IST

Section 144 applied in Barhi Hazaribag
Section 144 applied in Barhi Hazaribag

हजारीबागः झारखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है. बरही अनुमंडल क्षेत्र में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. हालांकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी ठीक है. इसे देखते हुए बरही अनुमंडल पदाधिकारी डॉ कुमार ताराचंद के आदेशानुसार कोविड-19 को लेकर एहतियात के तौर पर पूरे बरही अनुमंडल क्षेत्र में फिर से धारा 144 लगाया गया है, जिसमें कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अनलॉक को आगामी 31 अक्टूबर तक विस्तारित किया गया है.

ये भी पढ़ें-कोरोना महामारी का जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री पर पड़ा व्यापक असर, सरकार को रेवेन्यू का भी हो रहा है नुकसान

इस दौरान निम्न गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी, जिसमें स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान, दिनांक 31 अक्टूबर 2020 तक पूर्ण रुप से बंद रहेंगे. ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहन देते हुए चालू रहेंगे. वहीं, समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, बार और ऑडिटोरियम असेंबली हॉल और अन्य इसी प्रकार के सभी जगह बंद रहेंगे. वहीं समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षा, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य समारोह नहीं होंगे. अंतराज्यीय बस परिचालन होंगे. सभी सार्वजनिक स्थानों या कार्यस्थल पर फेस कवर या मास्क पहनना, सामाजिक दूरी (6 फीट) का अनुपालन करना अनिवार्य है.

वहीं, कही भी भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए. सभी सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, जुर्माना के साथ दंडनीय होगा. सार्वजनिक स्थानों पर शराब, गुटका, तंबाकू आदि का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा. परीक्षार्थियों को सभी प्रकार की परीक्षा के लिए उनका एडमिट कार्ड ही उनका एंट्री पास माना जाएगा. परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए इंटरेस्टेड परिचालन की स्थिति में क्वॉरेंटाइन प्रोटोकॉल से मुक्त रखा जाएगा. सारे होटल रेस्टोरेंट को सरकार के मापदंड के अनुसार चालू किए जा सकते हैं. इंटर स्टेट कमर्शियल बस का परिचालन परिवहन विभाग राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुसार परिचालन किया जा सकता है. उपयुक्त निर्णय का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति प्रतिष्ठान को धारा 144 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश कार्यविधि के दौरान 5 या उससे अधिक सरकारी सेवक या मीडियाकर्मी पर लागू नहीं होगा. यह आदेश अगले आदेश तक बरही अनुमंडल सीमा के अंतर्गत प्रभावी रहेगा.

दुर्गा पूजा को लेकर एसडीओ ने जारी किए गाइडलाइन

दुर्गा पूजा मंदिर या घर पर निजी तौर पर लोग दुर्गा पूजा सेलिब्रेट कर सकते हैं. दुर्गा पूजा पंडाल, मंडप चारों ओर से घिरा रहेगा. पंडाल और मंडप में किसी तरह का कोई थीम नहीं होगा. आसपास लाइटिंग से सजावट नहीं होगी. वेलकम गेट, तोरण द्वार नहीं बनाया जाएगा. प्रतिमा का साइज 4 फुट से कम होना चाहिए. लोगों का संबोधन नहीं होगा, न ही मेला का आयोजन, ना ही ठेला, खोमचा, फूड स्टॉल लगाया जाएगा. पूजा के दौरान पुजारी के अलावा समिति के छः सदस्य ही शामिल होंगे. विसर्जन के दिन जुलूस की मनाही है. प्रशासन की ओर से निर्धारित स्थल पर मूर्ति का विसर्जन तय समय पर होगा, सांस्कृतिक संगीत प्रोग्राम, सामुदायिक भोज, प्रसाद भोग आदि का आयोजन नहीं करना है. पंडालों का उद्घाटन समारोह सार्वजनिक स्थान पर गरबा, डांडिया रावण दहन नहीं किया जाएगा.

हजारीबागः झारखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है. बरही अनुमंडल क्षेत्र में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. हालांकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी ठीक है. इसे देखते हुए बरही अनुमंडल पदाधिकारी डॉ कुमार ताराचंद के आदेशानुसार कोविड-19 को लेकर एहतियात के तौर पर पूरे बरही अनुमंडल क्षेत्र में फिर से धारा 144 लगाया गया है, जिसमें कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अनलॉक को आगामी 31 अक्टूबर तक विस्तारित किया गया है.

ये भी पढ़ें-कोरोना महामारी का जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री पर पड़ा व्यापक असर, सरकार को रेवेन्यू का भी हो रहा है नुकसान

इस दौरान निम्न गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी, जिसमें स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान, दिनांक 31 अक्टूबर 2020 तक पूर्ण रुप से बंद रहेंगे. ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहन देते हुए चालू रहेंगे. वहीं, समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, बार और ऑडिटोरियम असेंबली हॉल और अन्य इसी प्रकार के सभी जगह बंद रहेंगे. वहीं समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षा, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य समारोह नहीं होंगे. अंतराज्यीय बस परिचालन होंगे. सभी सार्वजनिक स्थानों या कार्यस्थल पर फेस कवर या मास्क पहनना, सामाजिक दूरी (6 फीट) का अनुपालन करना अनिवार्य है.

वहीं, कही भी भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए. सभी सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, जुर्माना के साथ दंडनीय होगा. सार्वजनिक स्थानों पर शराब, गुटका, तंबाकू आदि का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा. परीक्षार्थियों को सभी प्रकार की परीक्षा के लिए उनका एडमिट कार्ड ही उनका एंट्री पास माना जाएगा. परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए इंटरेस्टेड परिचालन की स्थिति में क्वॉरेंटाइन प्रोटोकॉल से मुक्त रखा जाएगा. सारे होटल रेस्टोरेंट को सरकार के मापदंड के अनुसार चालू किए जा सकते हैं. इंटर स्टेट कमर्शियल बस का परिचालन परिवहन विभाग राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुसार परिचालन किया जा सकता है. उपयुक्त निर्णय का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति प्रतिष्ठान को धारा 144 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश कार्यविधि के दौरान 5 या उससे अधिक सरकारी सेवक या मीडियाकर्मी पर लागू नहीं होगा. यह आदेश अगले आदेश तक बरही अनुमंडल सीमा के अंतर्गत प्रभावी रहेगा.

दुर्गा पूजा को लेकर एसडीओ ने जारी किए गाइडलाइन

दुर्गा पूजा मंदिर या घर पर निजी तौर पर लोग दुर्गा पूजा सेलिब्रेट कर सकते हैं. दुर्गा पूजा पंडाल, मंडप चारों ओर से घिरा रहेगा. पंडाल और मंडप में किसी तरह का कोई थीम नहीं होगा. आसपास लाइटिंग से सजावट नहीं होगी. वेलकम गेट, तोरण द्वार नहीं बनाया जाएगा. प्रतिमा का साइज 4 फुट से कम होना चाहिए. लोगों का संबोधन नहीं होगा, न ही मेला का आयोजन, ना ही ठेला, खोमचा, फूड स्टॉल लगाया जाएगा. पूजा के दौरान पुजारी के अलावा समिति के छः सदस्य ही शामिल होंगे. विसर्जन के दिन जुलूस की मनाही है. प्रशासन की ओर से निर्धारित स्थल पर मूर्ति का विसर्जन तय समय पर होगा, सांस्कृतिक संगीत प्रोग्राम, सामुदायिक भोज, प्रसाद भोग आदि का आयोजन नहीं करना है. पंडालों का उद्घाटन समारोह सार्वजनिक स्थान पर गरबा, डांडिया रावण दहन नहीं किया जाएगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.