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गिरिडीह: मवेशी के नाम पर पिटाई मामले में पुलिस सख्त, 9 लोग गिरफ्तार - cattle smuggling case in giridih

गिरिडीह में मवेशी तस्करी को लेकर हुए हंगामा और दो युवकों की पिटाई के मामले में पुलिस सख्त हो गई है. एसपी की अगुवाई में पुलिस ने कार्रवाई की है. इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

9 people arrested in cattle smuggling case in giridih
जांच करती पुलिस
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Published : Apr 3, 2021, 8:03 AM IST

गिरिडीह: युवकों की पिटाई, ऑटो को जलाने के प्रयास और पशु की तस्करी मामले में पुलिस ने तेवर कड़े कर लिए हैं. गुरुवार शाम को बरगंडा में घटी घटना के बाद एसपी अमित रेणु ने मामले को गंभीरता से लिया है. इस मामले में पहले दोषियों को चिन्हित किया गया. जिसके बाद एसपी के निर्देश पर दोषियों की धरपकड़ के लिए पुलिस पदाधिकारी और जवानों की ओर से ताबड़तोड़ छापामारी की गई. इस दौरान पुलिस ने 9 युवकों को गिरफ्तार किया है.

ये भी पढ़ें- गिरिडीह: मवेशी लदे ऑटो को जलाने का प्रयास, दो युवकों की जमकर धुनाई

दो अलग-अलग प्राथमिकी में 17 नामजद


नगर थाने में इस मामले को लेकर दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है. दोनों प्राथमिकी में 17 नामजद और 4-5 अज्ञात को अभियुक्त बनाया गया है. एक प्राथमिकी नगर थाना क्षेत्र के गद्दी मोहल्ला के मो. कैफी के फर्द बयान पर दर्ज किया गया है. प्राथमिकी में नगर थाना क्षेत्र के बरगंडा के मनीष कुमार, अजय यादव, बसंत कुमार और विवेक रंजन, न्यू बरगंडा के अश्वनी कुमार उर्फ अंशु, राजपूत मोहल्ला के रणवीर सिंह, बीबीसी रोड के सत्यम सिंह उर्फ शिवम, मकतपुर पंच मंदिर गली का विकास शर्मा उर्फ रोनित, वीर अभिमन्यु सिंह, विनोद कुमार शर्मा और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शंकर, चौक सिहोडीह के ओम कुमार पासवान, झरियागादी के सुरज कुमार और सिहोडीह के सुमन सौरभ को नामजद और 4-5 अज्ञात को अभियुक्त बनाया गया है.

प्राथमिकी में लाठी डंडा से लैश होकर घेर कर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया गया है. कहा गया है कि जानलेवा हमले में उसका सिर फट गया. इसके साथ ही उसके साथी मोहम्मद आसिफ का भी सिर फट गया. इधर दूसरी प्राथमिकी नगर थाना के एएसआई शिवेश सौरभ के शिकायत पर दर्ज की गई है. प्राथमिकी में नगर थाना क्षेत्र के कुरैशी मुहल्ला के मो. आसीफ उर्फ विक्की और मो. असलम को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. इसके अलावा एक अन्य ऑटो के मालिक और चालक को भी अभियुक्त बनाया गया है. प्राथमिकी में मवेशी को बांध कर वध करने के लिए ऑटो से कुरैशी मोहल्ला ले जाने का आरोप लगाया गया है. यह प्राथमिकी गोवंशीय पशु की तस्करी और वध करने के आरोप में झारखंड गोवंशीय अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है.

जेल भेजे गए अभियुक्त

प्राथमिकी दर्ज होने के बाद शुक्रवार को दोनों मामले में गिरफ्तार सभी 9 अभियुक्तों को कड़ी सुरक्षा में अदालत में प्रस्तुत किया गया. जहां से सभी को न्यायिक हिरासत में केंद्रीय कारा गिरिडीह भेज दिया गया. जेल गए अभियुक्तों में कुरैशी मोहल्ला के मो. असलम और मो. आसिफ, बरगंडा के मनीष कुमार, विवेक रंजन, बसंत कुमार और अजय यादव, मकतपुर के विनोद कुमार शर्मा और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झरियागादी के सूरज कुमार और सिहोडीह के ओम कुमार पासवान शामिल हैं.

गिरिडीह: युवकों की पिटाई, ऑटो को जलाने के प्रयास और पशु की तस्करी मामले में पुलिस ने तेवर कड़े कर लिए हैं. गुरुवार शाम को बरगंडा में घटी घटना के बाद एसपी अमित रेणु ने मामले को गंभीरता से लिया है. इस मामले में पहले दोषियों को चिन्हित किया गया. जिसके बाद एसपी के निर्देश पर दोषियों की धरपकड़ के लिए पुलिस पदाधिकारी और जवानों की ओर से ताबड़तोड़ छापामारी की गई. इस दौरान पुलिस ने 9 युवकों को गिरफ्तार किया है.

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दो अलग-अलग प्राथमिकी में 17 नामजद


नगर थाने में इस मामले को लेकर दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है. दोनों प्राथमिकी में 17 नामजद और 4-5 अज्ञात को अभियुक्त बनाया गया है. एक प्राथमिकी नगर थाना क्षेत्र के गद्दी मोहल्ला के मो. कैफी के फर्द बयान पर दर्ज किया गया है. प्राथमिकी में नगर थाना क्षेत्र के बरगंडा के मनीष कुमार, अजय यादव, बसंत कुमार और विवेक रंजन, न्यू बरगंडा के अश्वनी कुमार उर्फ अंशु, राजपूत मोहल्ला के रणवीर सिंह, बीबीसी रोड के सत्यम सिंह उर्फ शिवम, मकतपुर पंच मंदिर गली का विकास शर्मा उर्फ रोनित, वीर अभिमन्यु सिंह, विनोद कुमार शर्मा और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शंकर, चौक सिहोडीह के ओम कुमार पासवान, झरियागादी के सुरज कुमार और सिहोडीह के सुमन सौरभ को नामजद और 4-5 अज्ञात को अभियुक्त बनाया गया है.

प्राथमिकी में लाठी डंडा से लैश होकर घेर कर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया गया है. कहा गया है कि जानलेवा हमले में उसका सिर फट गया. इसके साथ ही उसके साथी मोहम्मद आसिफ का भी सिर फट गया. इधर दूसरी प्राथमिकी नगर थाना के एएसआई शिवेश सौरभ के शिकायत पर दर्ज की गई है. प्राथमिकी में नगर थाना क्षेत्र के कुरैशी मुहल्ला के मो. आसीफ उर्फ विक्की और मो. असलम को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. इसके अलावा एक अन्य ऑटो के मालिक और चालक को भी अभियुक्त बनाया गया है. प्राथमिकी में मवेशी को बांध कर वध करने के लिए ऑटो से कुरैशी मोहल्ला ले जाने का आरोप लगाया गया है. यह प्राथमिकी गोवंशीय पशु की तस्करी और वध करने के आरोप में झारखंड गोवंशीय अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है.

जेल भेजे गए अभियुक्त

प्राथमिकी दर्ज होने के बाद शुक्रवार को दोनों मामले में गिरफ्तार सभी 9 अभियुक्तों को कड़ी सुरक्षा में अदालत में प्रस्तुत किया गया. जहां से सभी को न्यायिक हिरासत में केंद्रीय कारा गिरिडीह भेज दिया गया. जेल गए अभियुक्तों में कुरैशी मोहल्ला के मो. असलम और मो. आसिफ, बरगंडा के मनीष कुमार, विवेक रंजन, बसंत कुमार और अजय यादव, मकतपुर के विनोद कुमार शर्मा और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झरियागादी के सूरज कुमार और सिहोडीह के ओम कुमार पासवान शामिल हैं.

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