गिरिडीह: उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने 10 लोगों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत केस चलाने की मंजूरी दी है. यह मामला धनवार थाना क्षेत्र के धाकोसारण गांव से संबंधित है. इस संबंध में सोमवार को अभियोजन स्वीकृत्यादेश जारी कर दिया गया है. डीसी ने सबा अहमद, मो. ओसामा अंसारी, मो. सोयल, वाजीद अंसारी, मो. मुकिम अंसारी, मो. ओसामा, मो. इस्तेखार अंसारी, आबिद अंसारी, मो. इरफान एवं शहनवाज अंसारी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी है. ये सभी कोडरमा जिले के छतरबर गांव के निवासी हैं.
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क्या है मामला
यह प्राथमिकी एएसआई मिथिलेश कुमार के आवेदन पर दर्ज की गई है. प्राथमिकी में सभी पर अवैध हथियार रखने के आरोप दर्ज किया गया है. प्राथमिकी में कहा गया है कि 26 मई 2021 को दोपहर 3:45 बजे घोडथम्बा ओपी प्रभारी एएसआई रोशन कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि धोकोसारण के मदरसे के मैदान में दो पक्षों के बीच आपसी घरेलू विवाद को लेकर समझौता किया जा रहा था, जो अब आपस में उलझ कर मारपीट कर रहे थे. साथ ही कुछ असामाजिक तत्व आये हुए थे. जिनके पास अवैध आग्नेयास्त्र होने की आशंका थी.
पुलिस कर रही छापेमारी
इसी सूचना पर एएसआई मिथलेश कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे तो देखा कि कुछ लोग आपस में उलझे हुए थे और गाली-गलौज कर रहे थे. पुलिस को देख कुछ लोगों ने भागने का प्रयास किया लेकिन पुलिस बल की ओर से 8 लोगों को पकड़ लिया गया. वाहन की जांच की गई तो वाहन में देसी कट्टा गोली लोडेड और एक जिंदा कारतूस बरमद किया गया. इस दौरान मो. इरफान और शहनवाज अंसारी भागने में सफल हो गये थे. जबकि पकड़ाये 8 लोगों को पुलिस ने जेल भेज दिया था. मो. इरफान और शहनवाज अंसारी अब भी फरार हैं और पुलिस को इनकी तलाश है. इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.