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दुमका: नियमों के उल्लंघन पर चला प्रशासन का डंडा, चार हाइवा और चार ट्रक - vehicle checking campaign in dumka

झारखंड-पश्चिम बंगाल सीमा पर शिकारीपाड़ा प्रखंड के लोरी पहाड़ी के समीप जिला परिवहन पदाधिकारी के नेतृत्व में शिकारीपाड़ा सीओ और पुलिस पदाधिकारियों ने वाहनों की सघन जांच की. इस दौरान एक बस, जिसमें अनुमति से अधिक यात्री थे और उन यात्रियों की ओर से कोरोना सुरक्षा मापदंडों का पालन नहीं किया जा रहा था, उन्हें भी पकड़ा गया.

Intensive investigation of vehicles
दुमका में वाहनों की सघन जांच
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Published : Apr 10, 2021, 7:34 AM IST

दुमका: जिले के झारखंड-पश्चिम बंगाल सीमा पर शिकारीपाड़ा प्रखंड के लोरी पहाड़ी के समीप जिला परिवहन पदाधिकारी के नेतृत्व में शिकारीपाड़ा सीओ और पुलिस पदाधिकारियों ने वाहनों की सघन जांच की. इस जांच के क्रम में बिना वैध कागजात के परिचालन कर रहे चार बोल्डर लदे हाइवा और स्टोन चिप्स लदे चार ट्रक जब्त किए गए.


ये भी पढ़ें- रांची: प्रशासन गेल के सहयोग से करा रहा है शहर में सैनिटाइजेशन, सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन का हो रहा इस्तेमाल

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

जांच के दौरान एक बस जिसमें यात्री काफी संख्या में थे और उन यात्रियों की ओर से कोरोना सुरक्षा मापदंडों का पालन नहीं किया जा रहा था, उन्हें भी पकड़ा गया. शिकारीपाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में वैध कागजातों के बिना स्टोन चिप्स ट्रकों से भेजे जाने की सूचना पर दुमका डीटीओ शैलेंद्र कुमार रजक ने ये कार्रवाई की. उन्होंने बताया कि इन सभी वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.

दुमका: जिले के झारखंड-पश्चिम बंगाल सीमा पर शिकारीपाड़ा प्रखंड के लोरी पहाड़ी के समीप जिला परिवहन पदाधिकारी के नेतृत्व में शिकारीपाड़ा सीओ और पुलिस पदाधिकारियों ने वाहनों की सघन जांच की. इस जांच के क्रम में बिना वैध कागजात के परिचालन कर रहे चार बोल्डर लदे हाइवा और स्टोन चिप्स लदे चार ट्रक जब्त किए गए.


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मोटर व्हीकल एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

जांच के दौरान एक बस जिसमें यात्री काफी संख्या में थे और उन यात्रियों की ओर से कोरोना सुरक्षा मापदंडों का पालन नहीं किया जा रहा था, उन्हें भी पकड़ा गया. शिकारीपाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में वैध कागजातों के बिना स्टोन चिप्स ट्रकों से भेजे जाने की सूचना पर दुमका डीटीओ शैलेंद्र कुमार रजक ने ये कार्रवाई की. उन्होंने बताया कि इन सभी वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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