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दुष्कर्म-हत्या मामले में 4 दिनों में आया कोर्ट का फैसला, दोषियों को फांसी

दुमका के रामगढ़ थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म मामले में सभी तीन आरोपी दोषी करार दिए गए. तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई. 25 दिनों में ही कोर्ट ने फैसला सुना दिया. बता दें कि कुछ देर पहले ही कोर्ट ने दोषी करार दिया था और अब सजा दी.

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गिरफ्त में दोषी
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Published : Mar 3, 2020, 3:12 PM IST

Updated : Mar 4, 2020, 11:40 AM IST

दुमका: रामगढ़ थाना क्षेत्र में पिछले माह 6 फरवरी को हुए गैंगरेप और हत्या के मामले में तीनों आरोपी मिट्ठू राय, पंकज मोहली और अशोक राय को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. यह सुनवाई जिला और अपर सत्र न्यायाधीश मो. तौफीकुल हसन की कोर्ट में चल रहा था.

देखें पूरी खबर

ये भी पढ़ें- झारखंड बजट 2020: ग्रामीण विकास पर सरकार का जोर

क्या है पूरा मामला
रामगढ़ थाना क्षेत्र में पिछले माह 6 फरवरी को एक बच्ची मेला घूमने गई थी और जब वह घर वापस नहीं आई तो उसके परिजनों ने उसकी खोजबीन की तो बच्ची का शव एक गड्ढे में मिला. सात फरवरी को थाना में मामला दर्ज हुआ. पुलिस की जांच में पता चला कि बच्ची की गैंगरेप कर हत्या की गई है. बच्ची के रिश्ते में चाचा और उसके दो दोस्तों की संलिप्तता पाई गई. 28 फरवरी को इस कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू हुई और मंगलवार को यानी चौथे दिन तीनों दोषियों को फांसी की सजा दी गई.

दुमका: रामगढ़ थाना क्षेत्र में पिछले माह 6 फरवरी को हुए गैंगरेप और हत्या के मामले में तीनों आरोपी मिट्ठू राय, पंकज मोहली और अशोक राय को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. यह सुनवाई जिला और अपर सत्र न्यायाधीश मो. तौफीकुल हसन की कोर्ट में चल रहा था.

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क्या है पूरा मामला
रामगढ़ थाना क्षेत्र में पिछले माह 6 फरवरी को एक बच्ची मेला घूमने गई थी और जब वह घर वापस नहीं आई तो उसके परिजनों ने उसकी खोजबीन की तो बच्ची का शव एक गड्ढे में मिला. सात फरवरी को थाना में मामला दर्ज हुआ. पुलिस की जांच में पता चला कि बच्ची की गैंगरेप कर हत्या की गई है. बच्ची के रिश्ते में चाचा और उसके दो दोस्तों की संलिप्तता पाई गई. 28 फरवरी को इस कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू हुई और मंगलवार को यानी चौथे दिन तीनों दोषियों को फांसी की सजा दी गई.

Last Updated : Mar 4, 2020, 11:40 AM IST
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