दुमका: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय पवन कुमार की अदालत ने सोमवार को गैंगरेप के एक मामले में 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. दोषियों की ओर से जुर्माना अदा नहीं करने पर उन्हें एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. हालांकि कोर्ट में बचाव पक्ष ने आग्रह किया कि ये सभी युवा हैं और पढ़ने लिखने वाले हैं. ऐसे में इनको राहत दी जाए, लेकिन कोर्ट ने कोई राहत नहीं बरती.
गौरतलब है कि 6 सितम्बर 2017 को दुमका के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के दिग्घी गांव जाने वाली सड़क पर एक युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ देर शाम घूमने गई. सड़क के किनारे खड़े होकर दोनों बातें कर रहे थे. इस दौरान कुछ लड़के वहां आ पहुंचे और आदिवासी युवती के साथ गैंगरेप किया.
युवती ने 17 लोगों के खिलाफ की थी थाने में शिकायत
पीड़ित युवती ने कथित 17 लोगों के खिलाफ मुफ्फसिल थाने में शिकायत की. पुलिस ने इनमें 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया. हालांकि एक आरोपी आज तक फरार है. आरोपियों में 5 नाबालिग थे, जिनका मामला अलग से चल रहा है. 11 आरोपियों को कोर्ट ने 7 जून 2019 को दोषी ठहराया है.
परिजन करेंगे अपर अदालत में अपील
आरोपियों के परिजनों का कहना है कि वो अदालत के फैसले के खिलाफ अपर न्यायालय में याचिका दाखिल करेंगे. अदालत के फैसले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा ने कहा कि अदालत ने इस घटना को जघन्य मानते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
इन आरोपियों को मिली सजा
1. जॉन मुर्मू
2. अलविनुस हेम्ब्रम
3. जयप्रकाश हेम्ब्रम
4. सुभाष हांसदा
5.सूरज सोरेन
6. मार्शल मुर्मू
7. दानियल किस्कू
8. सुमन सोरेन
9. शैलेंद्र मराण्डी
10. अनिल राणा
11. सद्दाम अंसारी