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दुमका: कोर्ट ने गैंगरेप 11 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, फूट-फूटकर रोने लगे परिजन

6 सितम्बर 2017 को दुमका के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में एक युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ देर शाम घूमने गई. सड़क के किनारे खड़े होकर दोनों बातें कर रहे थे. इस दौरान कुछ लड़के वहां आ पहुंचे और आदिवासी युवती के साथ गैंगरेप किया. इस पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद 10 जून को सजा आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की.

कोर्ट ने गैंगरेप आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
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Published : Jun 10, 2019, 12:45 PM IST

Updated : Jun 10, 2019, 12:57 PM IST

दुमका: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय पवन कुमार की अदालत ने सोमवार को गैंगरेप के एक मामले में 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. दोषियों की ओर से जुर्माना अदा नहीं करने पर उन्हें एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. हालांकि कोर्ट में बचाव पक्ष ने आग्रह किया कि ये सभी युवा हैं और पढ़ने लिखने वाले हैं. ऐसे में इनको राहत दी जाए, लेकिन कोर्ट ने कोई राहत नहीं बरती.

वीडियो में देखें पूरी खबर

गौरतलब है कि 6 सितम्बर 2017 को दुमका के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के दिग्घी गांव जाने वाली सड़क पर एक युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ देर शाम घूमने गई. सड़क के किनारे खड़े होकर दोनों बातें कर रहे थे. इस दौरान कुछ लड़के वहां आ पहुंचे और आदिवासी युवती के साथ गैंगरेप किया.

युवती ने 17 लोगों के खिलाफ की थी थाने में शिकायत
पीड़ित युवती ने कथित 17 लोगों के खिलाफ मुफ्फसिल थाने में शिकायत की. पुलिस ने इनमें 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया. हालांकि एक आरोपी आज तक फरार है. आरोपियों में 5 नाबालिग थे, जिनका मामला अलग से चल रहा है. 11 आरोपियों को कोर्ट ने 7 जून 2019 को दोषी ठहराया है.

परिजन करेंगे अपर अदालत में अपील
आरोपियों के परिजनों का कहना है कि वो अदालत के फैसले के खिलाफ अपर न्यायालय में याचिका दाखिल करेंगे. अदालत के फैसले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा ने कहा कि अदालत ने इस घटना को जघन्य मानते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

इन आरोपियों को मिली सजा
1. जॉन मुर्मू
2. अलविनुस हेम्ब्रम
3. जयप्रकाश हेम्ब्रम
4. सुभाष हांसदा
5.सूरज सोरेन
6. मार्शल मुर्मू
7. दानियल किस्कू
8. सुमन सोरेन
9. शैलेंद्र मराण्डी
10. अनिल राणा
11. सद्दाम अंसारी

दुमका: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय पवन कुमार की अदालत ने सोमवार को गैंगरेप के एक मामले में 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. दोषियों की ओर से जुर्माना अदा नहीं करने पर उन्हें एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. हालांकि कोर्ट में बचाव पक्ष ने आग्रह किया कि ये सभी युवा हैं और पढ़ने लिखने वाले हैं. ऐसे में इनको राहत दी जाए, लेकिन कोर्ट ने कोई राहत नहीं बरती.

वीडियो में देखें पूरी खबर

गौरतलब है कि 6 सितम्बर 2017 को दुमका के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के दिग्घी गांव जाने वाली सड़क पर एक युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ देर शाम घूमने गई. सड़क के किनारे खड़े होकर दोनों बातें कर रहे थे. इस दौरान कुछ लड़के वहां आ पहुंचे और आदिवासी युवती के साथ गैंगरेप किया.

युवती ने 17 लोगों के खिलाफ की थी थाने में शिकायत
पीड़ित युवती ने कथित 17 लोगों के खिलाफ मुफ्फसिल थाने में शिकायत की. पुलिस ने इनमें 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया. हालांकि एक आरोपी आज तक फरार है. आरोपियों में 5 नाबालिग थे, जिनका मामला अलग से चल रहा है. 11 आरोपियों को कोर्ट ने 7 जून 2019 को दोषी ठहराया है.

परिजन करेंगे अपर अदालत में अपील
आरोपियों के परिजनों का कहना है कि वो अदालत के फैसले के खिलाफ अपर न्यायालय में याचिका दाखिल करेंगे. अदालत के फैसले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा ने कहा कि अदालत ने इस घटना को जघन्य मानते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

इन आरोपियों को मिली सजा
1. जॉन मुर्मू
2. अलविनुस हेम्ब्रम
3. जयप्रकाश हेम्ब्रम
4. सुभाष हांसदा
5.सूरज सोरेन
6. मार्शल मुर्मू
7. दानियल किस्कू
8. सुमन सोरेन
9. शैलेंद्र मराण्डी
10. अनिल राणा
11. सद्दाम अंसारी

Intro:दुमका -
दुमका के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय पवन कुमार की अदालत ने गैंगरेप के एक मामले में 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई । साथ ही 20 - 20 हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । कोर्ट में बचाव पक्ष ने आग्रह किया कि ये सभी युवा है पढ़ने लिखने वाले हैं ऐसे में इनको राहत दिया जाए । इधर अदालत ने कहा कि यह जघन्य घटना है और समाज के खिलाफ है ।


Body:क्या है पूरा मामला ।
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घटना 06 सितम्बर 2017 की है जब दुमका के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के दिग्घी गांव जाने वाली सड़क में एक युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ देर शाम घूमने गई थी । सड़क के किनारे एक मैदान में वे बातें कर रहे थे अचानक अगल बगल के लड़के वहाँ पहुंच गए और आदिवासी युवती के साथ गैंगरेप किया ।

युवती ने 17 लोगों के खिलाफ की थी थाने में शिकायत ।
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युवती ने 17 लोगों के खिलाफ मुफ्फसिल थाने में शिकायत की थी । 16 को पुलिस ने पकड़ा और एक आरोपी आज तक फरार है । इसमें 5 नाबालिग थे जिसका मामला अलग से चल रहा है ।
11 युवकों को कोर्ट ने इसी माह के 7 जून को दोषी ठहराया था ।


Conclusion:जिन युवकों को सज़ा हुई उनके नाम हैं ।
1. जॉन मुर्मू
2. अलविनुस हेम्ब्रम
3. जयप्रकाश हेम्ब्रम
4. सुभाष हांसदा
5.सूरज सोरेन
6. मार्शल मुर्मू
7. दानियल किस्कू
8. सुमन सोरेन
9. शैलेंद्र मराण्डी
10. अनिल राणा
11. सद्दाम अंसारी
Last Updated : Jun 10, 2019, 12:57 PM IST
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