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Gangster Faheem Khan: फहीम का बेटा इकबाल गिरफ्तार, रंगदारी के मामले में थी तलाश

धनबाद में गैंगस्टर फहीम खान का बेटा इकबाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. बैंक मोड़ पुलिस ने रंगदारी के एक मामले में उसे गिरफ्तार किया है. ये मामला 2018 का है.

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इकबाल खान
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Published : Dec 18, 2021, 3:04 PM IST

Updated : Dec 18, 2021, 7:17 PM IST

धनबादः रंगदारी के मामले में Gangster Faheem Khan का बेटा इकबाल खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बैंक मोड़ पुलिस ने रंगदारी के एक मामले में उसे गिरफ्तार किया है. पुलिस ने सदर अस्पताल में उसका मेडिकल टेस्ट कराकर जेल भेजने की प्रक्रिया पूरा करने में जुट गयी है.

इसे भी पढ़ें- दहेज हत्या मामले में फैसला: दोषी पति को 20 साल की सजा, सास भी 10 साल जेल में पिसेगी चक्की

शनिवार सुबह ही पुलिस ने इकबाल खान को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसे लेकर सदर अस्पताल पहुंची. यहां उसका मेडिकल टेस्ट कराया गया. मेडिकल जांच के बाद उसे अदालत में पेश किया गया. जहां से उसे जेल भेज दिया जाएगा.

देखें पूरी खबर

इकबाल खान के वकील शाहबाज खान ने बताया कि कबाड़ी पट्टी के रहने वाले शोएब खान ने साल 2018 में इकबाल खान, बंटी खान, प्रिंस खान, रज्जन खान, गॉडविन के खिलाफ बैंक मोड़ थाना में रंगदारी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मई 2019 में निचली अदालत श्रुति सोरेन की कोर्ट ने उसे में 3 साल की सजा सुनाई गयी थी. इसके बाद अपील बेल एडीजे अष्टम की अदालत के द्वारा दी गई थी. हाई कोर्ट में रिवीजन के लिए अपील की गई थी. हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया और हाई कोर्ट में की गई अपील को डिसमिस कर दिया गया. हाई कोर्ट में फिर से इस मामले को लेकर चैलेंज किया गया है.

साल 2018 में रमजान मंजिल निवासी शोएब आलम ने इकबाल के खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज कराया था. रंगदारी के इस मामले में वो तब से फरार चल रहा था. इस मामले में इकबाल के अलावा प्रिंस खान, गॉडविन, रज्जन और बंटी भी आरोपी हैं.

धनबादः रंगदारी के मामले में Gangster Faheem Khan का बेटा इकबाल खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बैंक मोड़ पुलिस ने रंगदारी के एक मामले में उसे गिरफ्तार किया है. पुलिस ने सदर अस्पताल में उसका मेडिकल टेस्ट कराकर जेल भेजने की प्रक्रिया पूरा करने में जुट गयी है.

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शनिवार सुबह ही पुलिस ने इकबाल खान को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसे लेकर सदर अस्पताल पहुंची. यहां उसका मेडिकल टेस्ट कराया गया. मेडिकल जांच के बाद उसे अदालत में पेश किया गया. जहां से उसे जेल भेज दिया जाएगा.

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इकबाल खान के वकील शाहबाज खान ने बताया कि कबाड़ी पट्टी के रहने वाले शोएब खान ने साल 2018 में इकबाल खान, बंटी खान, प्रिंस खान, रज्जन खान, गॉडविन के खिलाफ बैंक मोड़ थाना में रंगदारी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मई 2019 में निचली अदालत श्रुति सोरेन की कोर्ट ने उसे में 3 साल की सजा सुनाई गयी थी. इसके बाद अपील बेल एडीजे अष्टम की अदालत के द्वारा दी गई थी. हाई कोर्ट में रिवीजन के लिए अपील की गई थी. हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया और हाई कोर्ट में की गई अपील को डिसमिस कर दिया गया. हाई कोर्ट में फिर से इस मामले को लेकर चैलेंज किया गया है.

साल 2018 में रमजान मंजिल निवासी शोएब आलम ने इकबाल के खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज कराया था. रंगदारी के इस मामले में वो तब से फरार चल रहा था. इस मामले में इकबाल के अलावा प्रिंस खान, गॉडविन, रज्जन और बंटी भी आरोपी हैं.

Last Updated : Dec 18, 2021, 7:17 PM IST
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