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धनबाद में हत्या के 8 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा, 2006 में पीट पीटकर एक व्यक्ति की हुई थी हत्या

धनबाद में बकरी चोरी के आरोप में एक शख्स की पीट पीटकर हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई है. 2006 में हुए इस हत्याकांड के लगभग 15 सालों के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.

Dhanbad court
धनबाद कोर्ट
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Published : Mar 9, 2022, 10:39 AM IST

धनबाद: बकरी चोरी के आरोप में पीट पीटकर हत्या करने के मामले में 15 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 8 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सभी को आजीवन कारावास और 37 हजार रुपये के जर्माने की सजा सुनाई है. 2006 में पुटकी बांध इलाका में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी. जिस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.

ये भी पढ़ें- पकड़ा गया रांची का आर्यन खान, क्लोन चाभी से मालिक का पैसा चुराकर कर रहा था अय्याशी

किन-किन अभियुक्तों को मिली सजा: कोर्ट ने मुरली प्रसाद तांती, तिलक नोनिया, राजेश नोनिया, प्रमिला देवी, संजय नोनिया, बबलू ठाकुर, प्रकाश तांती और प्रमोद तांती को उम्र कैद की सजा सुनाई है. सभी पर राम अवतार शर्मा की पीट पीटकर हत्या करने का आरोप है. सभी अभियुक्तों को लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई है.

क्या है पूरा मामला: दरअसल पूरा मामला 6 अप्रैल 2006 का है. जब सभी दोषियों ने एकमत होकर राम अवतार शर्मा के घर पर हमला कर दिया. इन लोगों को शक था कि विशुन यादव की बकरी राम अवतार शर्मा ने चोरी कर ली है. सभी ने रामावतार शर्मा पर लाठी डंडा और रॉड से हमला किया था जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. इलाज के दौरान राम अवतार शर्मा की मौत हो गई थी जिसे लेकर काफी बवाल हुआ था. पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच के बाद पुलिस ने 25 जून 2006 को आरोप पत्र दायर किया था.

धनबाद: बकरी चोरी के आरोप में पीट पीटकर हत्या करने के मामले में 15 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 8 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सभी को आजीवन कारावास और 37 हजार रुपये के जर्माने की सजा सुनाई है. 2006 में पुटकी बांध इलाका में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी. जिस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.

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किन-किन अभियुक्तों को मिली सजा: कोर्ट ने मुरली प्रसाद तांती, तिलक नोनिया, राजेश नोनिया, प्रमिला देवी, संजय नोनिया, बबलू ठाकुर, प्रकाश तांती और प्रमोद तांती को उम्र कैद की सजा सुनाई है. सभी पर राम अवतार शर्मा की पीट पीटकर हत्या करने का आरोप है. सभी अभियुक्तों को लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई है.

क्या है पूरा मामला: दरअसल पूरा मामला 6 अप्रैल 2006 का है. जब सभी दोषियों ने एकमत होकर राम अवतार शर्मा के घर पर हमला कर दिया. इन लोगों को शक था कि विशुन यादव की बकरी राम अवतार शर्मा ने चोरी कर ली है. सभी ने रामावतार शर्मा पर लाठी डंडा और रॉड से हमला किया था जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. इलाज के दौरान राम अवतार शर्मा की मौत हो गई थी जिसे लेकर काफी बवाल हुआ था. पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच के बाद पुलिस ने 25 जून 2006 को आरोप पत्र दायर किया था.

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