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लॉकडाउन का उल्लंघन करनेवाले नहीं बख्शे जाएंगे, दर्ज होगी FIR

पश्चिम सिंहभूम पुलिस अधीक्षक ने साफ तौर पर कहा है कि लॉकडाउन के मानकों का उल्लंघन करने वाले या स्वास्थ्य व्यवस्था को क्षति पहुंचाने वाले को पुलिस कतई नहीं बख्शेगी. लॉकडाउन तोड़ने वालों पर एफआईआर दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी.

Action will be taken on breaking lockdown
लॉकडाउन तोड़ने पर होगी कार्रवाई
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Published : May 5, 2020, 1:28 PM IST

Updated : May 5, 2020, 2:15 PM IST

चाईबासा: पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा ने कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए है. एसपी ने कहा कि झारखंड राज्य में 17 मई तक लॉकडाउन का जो विस्तार हुआ है उसको लागू करने के लिए पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा जिले की पुलिस-प्रशासन की पूरी टीम प्रतिबद्ध है. पश्चिम सिंहभूम पुलिस लॉकडाउन के मानकों का उल्लंघन करने वाले या स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाने वाले किसी भी तरह के कार्य करने वालों को कतई नहीं बख्शेगी. पुलिस निश्चित रूप से एफआईआर दर्ज करते हुए अग्रसर कार्रवाई करेगी.

देखें पूरी खबर

जिलावासियों से लॉकडाउन के समर्थन और सहयोग की अपील
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मैं लोगों से फिर से यह अपील करता हूं कि वे लाॅकडाउन का समर्थन करें. लाॅकडाउन और उसके उद्देश्य को कामयाब बनाने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें. अपने घरों से अनावश्यक बाहर न निकलें. जिस तरह से अत्यावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है केवल उसी उद्देश्य के लिए निकलें. जिन उद्देश्यों के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियमों के तहत छूट दी गई है केवल उन कार्यों को पूरा करने के लिए ही निकलें. चिकित्सा से संबंधी कारण हो तो प्रशासन से नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर इलाज के लिए निकल सकते हैं, लेकिन अनावश्यक घर से बाहर न निकलें.

ये भी पढ़ें- बंगलुरु से मजदूरों को लेकर हटिया पहुंची स्पेशल ट्रेन, रेलवे ने प्रति टिकट वसूले 900 रुपये

▪︎किसी भी तरह के सांस्कृतिक/राजनीतिक/धार्मिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह प्रतिबंध है.
▪︎सभी तरह के धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद हैं.
▪︎शैक्षणिक स्थल बंद हैं.

लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि लॉकडाउन की निर्धारित अवधि में अनावश्यक रूप से जो लोग निकलेंगे उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन एक्ट की सुसंगत धाराओं, आईपीसी की धारा 188 या अन्य धारा, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाने वाली धाराएं हैं उनके तहत कार्रवाई की जाएगी. पहले से जारी लॉक डाउन की अवधि के दौरान जैसे पूर्व में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई होती रही है उसी तरह आगे भी लॉक डाउन का अनुपालन कराया जाएगा.

सभी फ्लाइंग स्क्वायड टीम को दिया गया निर्देश
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि चाईबासा में लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी फ्लाइंग स्क्वायड टीम को निर्देश दे दिया गया है. प्रत्येक थाना में फ्लाइंग स्क्वायड की दो-दो टीमें बनाई गई हैं, उनको निर्देश दे दिया गया है कि किसी तरह से यदि लॉकडाउन के मानकों का उल्लंघन हुआ या स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाने वाले किसी भी तरह के कार्य हुए तो निश्चित रूप से एफ आई आर दर्ज करते हुए अग्रसर कार्रवाई करेंगे.

चाईबासा: पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा ने कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए है. एसपी ने कहा कि झारखंड राज्य में 17 मई तक लॉकडाउन का जो विस्तार हुआ है उसको लागू करने के लिए पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा जिले की पुलिस-प्रशासन की पूरी टीम प्रतिबद्ध है. पश्चिम सिंहभूम पुलिस लॉकडाउन के मानकों का उल्लंघन करने वाले या स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाने वाले किसी भी तरह के कार्य करने वालों को कतई नहीं बख्शेगी. पुलिस निश्चित रूप से एफआईआर दर्ज करते हुए अग्रसर कार्रवाई करेगी.

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जिलावासियों से लॉकडाउन के समर्थन और सहयोग की अपील
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मैं लोगों से फिर से यह अपील करता हूं कि वे लाॅकडाउन का समर्थन करें. लाॅकडाउन और उसके उद्देश्य को कामयाब बनाने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें. अपने घरों से अनावश्यक बाहर न निकलें. जिस तरह से अत्यावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है केवल उसी उद्देश्य के लिए निकलें. जिन उद्देश्यों के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियमों के तहत छूट दी गई है केवल उन कार्यों को पूरा करने के लिए ही निकलें. चिकित्सा से संबंधी कारण हो तो प्रशासन से नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर इलाज के लिए निकल सकते हैं, लेकिन अनावश्यक घर से बाहर न निकलें.

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▪︎किसी भी तरह के सांस्कृतिक/राजनीतिक/धार्मिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह प्रतिबंध है.
▪︎सभी तरह के धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद हैं.
▪︎शैक्षणिक स्थल बंद हैं.

लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि लॉकडाउन की निर्धारित अवधि में अनावश्यक रूप से जो लोग निकलेंगे उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन एक्ट की सुसंगत धाराओं, आईपीसी की धारा 188 या अन्य धारा, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाने वाली धाराएं हैं उनके तहत कार्रवाई की जाएगी. पहले से जारी लॉक डाउन की अवधि के दौरान जैसे पूर्व में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई होती रही है उसी तरह आगे भी लॉक डाउन का अनुपालन कराया जाएगा.

सभी फ्लाइंग स्क्वायड टीम को दिया गया निर्देश
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि चाईबासा में लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी फ्लाइंग स्क्वायड टीम को निर्देश दे दिया गया है. प्रत्येक थाना में फ्लाइंग स्क्वायड की दो-दो टीमें बनाई गई हैं, उनको निर्देश दे दिया गया है कि किसी तरह से यदि लॉकडाउन के मानकों का उल्लंघन हुआ या स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाने वाले किसी भी तरह के कार्य हुए तो निश्चित रूप से एफ आई आर दर्ज करते हुए अग्रसर कार्रवाई करेंगे.

Last Updated : May 5, 2020, 2:15 PM IST

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